बिलासपुर।(वायरलेस न्यूज़) आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका आज हाईकोर्ट से ख़ारिज हो गयी।

जीपी सिंह की गिरफ्तारी 11 जनवरी को हुई थी। उन्हें एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट में पहली बार 12 जनवरी को जीपी को पेश किया गया था, सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को दो दिन की रिमांड दी थी।

इसके बाद दो दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर पेश किया गया था, इस दिन कोर्ट ने चार दिन और रिमांड दी थी। रिमांड पूरी होने पर मंगलवार को फिर जीपी सिंह को रायपुर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उन्हें अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। तब से जीपी जेल में है। उनके अधिवक्ता ने रायपुर की अदालत से जमानत ख़ारीज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिये याचिका दाखिल की थी। रेगुलर बेल के साथ ही अंतरिम बेल की भी मांग की गई थी। आज जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.03.02पार्किंग को अवैध रूप से गोदाम बनाने वाले गजमोहिनी परिसर के मालिक अरूण अग्रवाल के खिलाफ निगम कमिश्नर के निर्देश पर निगम ने सिविल लाईन थाना में एफआईआर दर्ज कराया
Uncategorized2026.03.02श्रीवास प्रीमियर लीग का आयोजन गौरव का विषय- त्रिलोक चंद्र श्रीवास
Uncategorized2026.03.02ब्रह्मज्ञानी बाबा किशना सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महान कीर्तन दरबार का आयोजन
Uncategorized2026.03.01ब्रेकिंग न्यूज मंगला स्थित गजमोहनी परिसर में शॉट सर्किट से भीषण आग लगी करोड़ो का बिजली समान जला परिसर को खाली कराया, पार्किंग को गोडाउन कैसे बनाया?


