दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा रेल मदद शिकायत पर रेलवे सुरक्षा बल की त्वरित कार्यवाही

यात्रियों को परेशान कर अवैध वसूली करने वाले चार किन्नर गिरफ्तार

दपूमरे, नागपुर मंडल – ( वायरलेस न्यूज 31 जनवरी 2026 )

श्री दीप चंद्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रेनों में यात्रियों को परेशान कर अवैध वसूली करने वाले किन्नरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 29.01.2026 को रेल मदद के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 22816 बिलासपुर–सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आगे के जनरल कोच में कुछ किन्नर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं। शिकायत प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव की प्रभारी निरीक्षक श्रीमती तरुणा साहू के नेतृत्व में शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया। शिकायतकर्ता ने अपना नाम श्री रोमेश कुमार बताया तथा जानकारी दी कि वे अपने परिवार के साथ गोंदिया से रायपुर की यात्रा कर रहे हैं और कोच में कुछ किन्नर यात्रियों को परेशान कर अवैध रूप से धन की मांग कर रहे हैं।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए, गाड़ी के राजनांदगांव स्टेशन, प्लेटफॉर्म क्रमांक 01 पर आगमन के दौरान रेसुब पोस्ट राजनांदगांव द्वारा उप निरीक्षक के. प्रसाद एवं स्टाफ के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित जनरल कोच की जांच की गई। जांच के दौरान कोच में घूम-घूमकर अवैध रूप से पैसे मांग रहे चार किन्नरों को पकड़कर उतारा गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:
1. मधु किन्नर, गुरु सोनाली, उम्र 27 वर्ष
2. सोनाली किन्नर, पति अजय बैरागी, उम्र 42 वर्ष
3. काजल किन्नर, गुरु सोनाली, उम्र 35 वर्ष
4. ढिल्लू किन्नर, गुरु सोनाली, उम्र 27 वर्ष
(सभी निवासी — साईं नगर, उरला/कुर्ला, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़)

चारों किन्नरों को जांच हेतु रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव लाया गया। जांच के दौरान चारों बिना टिकट पाए गए, जिस पर कार्यरत टिकट निरीक्षक को मेमो देकर EFT के माध्यम से टिकट बनाया गया। इसके अतिरिक्त यात्रियों को परेशान कर अवैध वसूली करने के अपराध में चारों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 145(बी) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

रेल मदद के माध्यम से प्राप्त शिकायत का सफलतापूर्वक समाधान किया गया तथा यात्रियों को राहत प्रदान की गई।

रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा, अवैध वसूली अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या होने पर रेल मदद 139 या रेल मदद ऐप के माध्यम से तुरंत सूचना दें, ताकि समय पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु रेलवे सुरक्षा बल सदैव तत्पर है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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