
रायगढ़/ बिलासपुर ।(अमित मिश्रा संपादक वायरलेस न्यूज़ नेटवर्क) ।रेल रोको के पुराने मामले में कल रेल सुरक्षा बल रायगढ़ ने रायगढ़ के पूर्व विधायक को सो समस भेज कर थाने बुलाया और उनकी गिरफ्तारी की गई जमानतदार पेश करने पर उन्हें जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक – 29 अप्रैल 24 को रेसुब पोस्ट रायगढ़ में पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक 1140/2023 दिनांक 13.09.2023 धारा-174(1), 147 रेल अधिनियम पंजीबद्ध मामले में पूर्व विधायक प्रकाष नायक कांग्रेस पार्टी रायगढ़ (छ.ग.) एवं उनके सहयोगी हयातुल्ला को गिरफ्तार किया और . जमानत पर छोड़ दिया
पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक 1140/2023 दिनांक 13.09.2023 धारा-174(1), 147 रेल अधिनियम पंजीबद्ध मामले के जांच के क्रम में दिनांक 13.09.2023 को रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने लेटलतीफी चलने के विरोध में किये गये प्रर्दषनकारियों को पहचान उपरांत रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने हेतु समंस जारी किया था। समंस के अनुपालन में आज दिनांक 29.04.2024 को पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी रायगढ़ (छ.ग.) श्री प्रकाष नायक, पिता-सक्रजीत नायक, उम्र-49 वर्ष, साकिन-वार्ड क्र. 04, गजानंद पुरम कॉलोनी, थाना-कोतरारोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) एवं 02. हयातुल्ला खान साबरी, पिता-हैदर खान साबरी, उम्र-35 वर्ष, साकिन- वार्ड क्र. 07, मधुबन, थाना-सिटीकोतवाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराये, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दिनांक को रेल रोको आंदोलन में शामिल होना स्वीकार किये। उक्त दिनांक को प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाड़ी संख्या N/Box/Empty को समय 12.58 बजे से 13.18 बजे तक संयुक्त क्रू लॉबी के पास रोका गया था। उक्त प्रदर्शनकारी को रेल अधिनियम की धारा 174(1), 147 का अपराध बताये जाने पर वह अपना-अपना गलती स्वीकार किये, तब मौके पर आवष्यक कार्यवाही किया गया एवं रेल अधिनियम की धारा-179(2) के तहत गिरफ्तार किया गया और पूर्व में दर्ज पोस्ट अपराध क्रमांक-1140/2023 दिनांक 13.09.2023 धारा 174(1), 147 रेल अधिनियम में शुमार किया गया। उक्त मामला जमानतीय अपराध होने के कारण एवं आरोपीयों द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे जमानत का लाभ दिया गया।
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