ग्राहक सेवा केंद्र चांदमारी मे आरपीएफ ने मारा छापा 10 नग रेलवे ई टिकट के साथ एक युवक पकड़ाया। चार साल से रेलवे के टिकट बनाता था
रायगढ़ । वायरलेस न्यूज़ नेटवर्क रेलवे सुरक्षा पोस्ट रायगढ़ में मुखबिर पुख्ता सूचना पर रेल सुरक्षा पोस्ट रायगढ़ कि विशेष टीम ने उर्दना चांदमारी ग्राहक सेवा केन्द्र में समय लगभग 12:25 बजे दबिश दिया। और रेलवे के अवैध ई टिकट बनाते एक युवक को गिरफ्तार करने मे अहम कामयाबी हासिल की है।उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 344/2025 धारा 143 रेल अधिनियम् के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
रेलवे सुरक्षा पोस्ट रायगढ़ प्रभारी कुलदीप कुमार ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि दिनांक-२१जनवरी.2025 को प्रभारी निरिक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के नेतृत्व में, मैं उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुखबीर खास सूचना के अधार पर स्थानीय पुलिस थाना-सिटी कोतवाली के सहयोग से मुख्य मार्ग उर्दना चॉदमारी के पास स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र में समय लगभग 12:25 बजे दबीश दिया। बाद दुकान संचालक को रेलवे ई टिकट की जॉच हेतु सहयोग देने नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक समान मोबाईल Vivo T2x 5G में एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. lrs000 से 10 नग (पूर्व) का रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 2689.47/- रूपये है। उक्त 10 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा वैध पत्र नही होना बताया। पूछताछ में नाम व पता लोकेश सिंह राजपुत, पिता-देवनरायण सिंह राजपुत, उम्र-33 वर्ष, पता-मकान नंबर-353, उर्दाना चॉदमारी, थाना-सिटी कोतवाली, जिला-रायगढ, (छ.ग)बताया कि, वह लगभग 04 वर्षो से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और जरूरतमंद ग्राहकों के मांग पर टिकट बनाना और प्रत्येक टिकट में 20/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक-lokeshsinghrajput420@gmail.com एवं लेन-देन हेतु (1) भारतीय स्टेट बैंक मेनब्रॉच-रायगढ बचत खाता क्रमांक-32943704939, चालु खाता क्रमांक-38878857341, (2) ईण्डसेन बैंक-रायगढ खाता क्रमांक-201008893056 ओ.टी.पी. हेतु जीयो सिम क्रमांक-8823044443 का उपयोग कर रेलवे टिकट बनाना बताया। मामला रेलवे अधिनियम कि धारा-143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही में असुविधा होने पर पोस्ट लाया गया बादं वैधानिक दस्तावेज तैयार कर प्रभारी निरीक्षक को सूचित कर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-344/2025 दिनांक-21जनवरी .2025, धारा-143 रेलवे अधिनियम- दर्ज कर विवेचना में लिया गया जिसकी जाँच उप निरीक्षक संजय कुमार एस के द्वारा की जा रही है।
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