जगदलपुर 23 अप्रैल 2021
वायरलेस न्यूज अरुण पाढ़ी/ कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 दिन पहले आईपीएल मैच खिलाने वाले एक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने सटोरी पर जुआ एक्ट लगाया गया इसके साथ ही पुलिस ने धारा 151 भी जोड़ दी। इसके बाद आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट दिप्ती गौते के न्यायालय में पेश किया। यहां दस्तावेजों को देखने के बाद आरोपी पर लगाई गई धारा 151 पर नाराजगी प्रकट की है।

यही नहीं नराजगी के साथ ही उन्होंने कोतवाली टीआई को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। 20 अप्रैल को जारी नोटिस में कहा गया है कि आरोपी को जिस परिस्थिति और सामानों के साथ पकड़ा गया है उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आरोपी क्रिक्रेट का सट्‌टा खिला रहा था। सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद भी पुलिस ने अनावश्यक रूप से संहिता के विरूद्ध मामला तैयार किया और धारा 151 भी जोड़ दी है। इस धारा को जुआ के मामले में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही इस मामले में यह धारा प्रभावशील है।
नोटिस में ये भी कहा गया है कि कोतवाली टीआई तीन दिनों के अंदर इस मामले में धारा जोड़ने के उचित कारण बताये और आगे से वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही मामला बनाये जाने की समझाईश दी है। आरोपी युवक को जमानत भी दे दी है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट के इस नोटिस पर पुलिस विभाग के किसी अफसरों ने अधिकृत तौर पर बोलने से इंकार कर दिया है हालांकि अफसरों का कहना था इस तरह के मामले में आरोपियों पर अक्सर धारा 151 जोड़ी जाती है ताकि यदि आरोपी जुआ एक्ट के मामले में जमानत ले ले तो उसे धारा 151 के तहत जेल भेजा जा सके।

Author Profile

Amit Mishra
Latest entries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *