बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) याचिकाकर्ता सोमा ठाकुर एवं 24 अन्य की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर जिला बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, जशपुर एवं जांजगीर-चांपा वर्ष 2005 में पंचायत विभाग में हुई थी, याचिकाकर्ता के अनुरोध से इनका स्थानांतरण वर्ष 2007 में जनपद पंचायत रायगढ़, जिला रायगढ़ किया गया|

दिनाँक 1/7/2018 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का संविलियन पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के द्वारा सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये एक जनवरी 2022 की स्तिथि में अंतरिम वरिष्ठता सूचि जारी की गई जिसमे याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की गणना इनकी प्रथम नियुक्ति से न करते हुवे स्थानांतरण की तिथि से किया गया है, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, नरेंद्र मैहर, घनश्याम कश्यप के माध्यम से याचिका दायर की गई, मामले में जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों हो रही पदोन्नति को याचिका के अंतिम आदेश से वाधित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं सचिव, संचालक, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है|

जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा जारी वरिष्ठता सूचि में वरिष्ठता की गणना स्थानांतरण की तिथि से किया गई है जो की संयुक्त संचालक, बिलासपुर संभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूचि के विपरीत है, संयुक्त संचालक द्वारा जारी अंतरिम वरिष्ठता सूचि में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति से की गई है|

Author Profile

Amit Mishra
Latest entries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *