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लोक अदालत में लबिंत पडें कुल 1270 रेलवे अधिनियम में सवा लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया

On: May 14, 2022 5:59 PM

लोक अदालत में लबिंत पडें कुल 1270 रेलवे अधिनियम में सवा लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया


रायपुर। (वायरलेस न्यूज़) बिलासपुर। रेल सुरक्षा बल रायपुर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आज शनिवार को लोक अदालत में 1200 से अधिक मामलों का निराकरण कर सवा लाख से अधिक जुर्माने के रूप में वसूल किये। इस संबन्ध में रेल सुरक्षा बल रायपुर पोस्ट प्रभारी निरीक्षक मनोरंजन कुमार मुखर्जी ने वायरलेस न्यूज़ को बताया कि जोनल मुख्यालय बिलासपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ए एन सिन्हा के निर्देशन में दिनांक 14.05.2022 को लोकअदालत में श्री संजय कुमार गुप्ता/मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल /रायपुर के दिशा निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट/रायपुर में लबिंत पडें कुल 1270 रेलवे अधिनियम के समरी मामलों का माननीय रेलवे न्यायालय रायपुर से निष्पादन करवाया गया। जिसमें रेलवे अधिनियम के समरी मामलों जिसमें न्यूसेंस,ट्रेसपासिंग,अनाधिकृत हॉकर/वेंडर, किन्नरों के द्वारा यात्रियों से पैसा मागंने, दिव्यांग कोच में अनाधिकृत सफर करने, महिला कोच में पुरूष यात्री के सफर करने,अनाधिकृत चैन पुलिंग के मामलें सम्मिलित थे। निपटायें गयें 1270 रेल अधिलियम में माननीय रेलवे न्यायलय के द्वारा कुल रू.एक लाख चौतीस हजार आठ सौ पैतालीसं जुर्माने के रूप में वसूल किया गया।उक्त कार्यवाही से अपराधियों के हौसले पस्त है। आम यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि बिना उचित/पर्याप्त कारण के गाडियों मे चैन पुलिग न करें। बिना उचित/पर्याप्त कारण के चैन पुलिग करने पर उनकी यात्रा भंग हो सकती है तथा जुर्माना/जेल भी हो़ सकती है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न ग्रहण करें। जहर खुरानी का शिकार हो सकते है एवं जान माल की नुकसान भी हो सकता है।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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