बिलासपुर (वायरलेस न्यूज/छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने सिम्स में पदस्थ महिला चिकित्सक डा अर्चना सिंह को पदोन्नति देने के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव स्वास्थ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
वर्ष 2002मे गुरू घासीदास वि वि ने सिम्स मेडिकल कालेज की स्थापना की थी याचिका कर्ता डा अर्चना सिंह को इसमें चिकित्सक के रूप में ज्वानिंग दी गई थी , पांच साल बाद 2007में सिम्स का राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था,तब डा सिंह दोबारा ज्यवानिग कराई गई और कहा गया था की 5वर्ष की सेवा को उनकी वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाएगा।वर्ष 15 की पदोन्नति वरिष्ठता सूची को दरकिनार करते हुए जूनियर चिकित्सकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया।
जस्टिस माननीय राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि याचिका कर्ता की 5 वर्ष की सेवा को वरिष्ठता में लेते हुए पदोन्नति की नई सूची तैयार करें आदेश का निर्धारित समय पर पालन नहीं होने पर कोर्ट ने स्वास्थ सचिव को नोटिस गया। इसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि याचिका कर्ता की ,5 वर्ष की सेवा को वरिष्ठता में लेते हुए पदोन्नति की नई सूची तैयार करें । मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी।
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