*आर पी एफ दुर्ग द्वारा 19 साल पुराने केस के स्थाई वारंट (PNBW) के आरोपी को किया गिरफ्तार *
दुर्ग (वायरलेस न्यूज)
* महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रे सु बल, एस ई सी आर बिलासपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे वारंट तामील अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर के मार्गदर्शन में दुर्ग पोस्ट प्रभारी द्वारा टीम गठित किया गया है ।
* विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग अपराध क्रमांक 11/2007 एवं न्यायालय प्रकरण क्रमांक 602/2008 धारा 3(a)RP(up) ऐक्ट में आरोपी राजू कुमार पिता स्वर्गीय शिवरतन पासवान उम्र 45 वर्ष निवासी दुर्गा धर्म कांटा के सामने ,मुरली किराना स्टोर के पास, थाना- खुर्सीपार, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़ ) स्थाई निवासी – ग्राम झुनहाटी थाना- किंजर जिला- अलवर (बिहार) के विरूद्व स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 30.10.2012 जारी किया गया था।
* उक्त वारण्ट की तामिली के क्रम मे पोस्ट प्रभारी रेसुब पोस्ट दुर्ग के निर्देशन पर सउनि निरंजन, प्र.आ. बी.राजौरिया आरक्षक एस. आर. मीना के द्वारा आरोपी के गृह ग्राम झुनहाटी बिहार जाकर पतासाजी के दौरान आरोपी विगत 09/10 वर्षो से गुजरात में रहकर गाड़ी चलाता है पता चला आरोपी के घर वालो को नोटिस दिया गया एवं उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था l
* जिसके अनुपालन में आज दिनांक 10.04.2026 को आरोपी स्वयं आर पी एफ पोस्ट दुर्ग में अपना उपस्थिति दर्ज किया और उसने वारंट में दिये गये नाम व पता स्वयं का होना स्वीकार किया l
* कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष वारण्टी को अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु मूल वारण्ट सहित पेश किया गया।
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