विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने कोर्ट लगाकर 122 मामलों 35 हजार से अधिक का अर्थदंड वसूला रायगढ। (वायरलेस न्यूज़) रेल्वे एक्ट के दर्ज विभिन्न मामलों का गुरुवार को रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ में विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने कोर्ट लगाकर 122 मामलों का निराकरण कर हजारो रुपये जुर्माने के तौर पर वसूलने के आदेश पारित किए । इस संबन्ध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ के प्रभारी निरीक्षक राजेश वर्मा ने वायरलेस न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि आरपीएफ़ रायगढ के द्वारा रेल्वे एक्ट में कई गई कार्यवाही के निराकरण के लिए विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट बिलासपुर श्रीमान पवन अग्रवाल ने पोस्ट में ही अपना न्यायालय लगाकर रेल्वे अधिनियम जिसमे धारा 141 चेन पुलिंग ,144अवैध रूप से ट्रेन में फेरी करना,अवैध रूप से ट्रेनों में भीख मांगना,145 न्यू सेन्स कचरा फैलाना,147 अवैध रूप से रेल्वे क्षेत्र प्रवेश करना,और धारा 159 के तहत 122 दर्ज मामलों में उपस्थित आरोपियो को अर्थदंड से दंडित कर 35 हजार 600 रुपये वसूलने के आदेश पारित किए ।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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