शिक्षक भर्ती में शासन को जारी नोटिस बाधित रहेंगी संभागों की भर्तियां
बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) शिक्षक भर्ती में प्रकरणों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा राजनांदगांव के सुरेश साहू जिनका चयन शिक्षक पद पर हुआ था।

जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई थी, जबकि उन्होंने अपने पद स्थापना हेतु दुर्ग रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी जिसके बाद उन्हें वरीयता में अधिक अंक प्राप्त करने के बाद एवं प्रथम चयन सूची में नाम आने के बाद भी सरगुजा संभाग में पदस्थ कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष अपने अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से याचिका लगाते हुए उनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में किए जाने के आदेश को चुनौती दी। जिसमें प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्री वर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कहा गया कि याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दुर्ग रायपुर एवं बिलासपुर में पदस्थापना की गई। जिस पर विचार करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री आरसीएस सामंत जी की एकल पीठ ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया ।
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