रोजगार सहायकों के विरुद्ध वसूली कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश
बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) घरघोड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के परिपालन में किए गए शासकीय कार्यों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घरघोड़ा के ज्ञापन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा ग्राम पंचायत घरघोड़ी, भेंगारी, गुमड़ा, कोसमघाट एवं अन्य के रोजगार सहायकों के विरुद्ध मनरेगा के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के संबंध में वसूली हेतु कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसके विरुद्ध रोजगार सहायकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष अपने अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की थी। प्रकरण की पैरवी के दौरान अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के कारण बताओ सूचना को मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरुद्ध बताया । उनके द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना को विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष रखे । सभी तर्कों एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की एकल पीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतिम साहू द्वारा अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा जारी कारण बताओ सूचना की क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए वसूली पर रोक लगाकर याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है एवं शासन को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया ।
Author Profile

Latest entries
Uncategorized2025.10.15रोड मोबाइल मेडिकल वैन (RMMV) के माध्यम से शहडोल उपमंडलीय चिकित्सालय क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत*
बिलासपुर2025.10.15रीजन के 5969 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्यघर योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया 628 उपभोक्ताओं को मिला सब्सिडी का लाभ बिजली के बिल से जीरो बिजली बिल की ओर अग्रसर
छत्तीसगढ़2025.10.14क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर कन्वेंशन में जिंदल स्टील की टीम ने जीता गोल्ड अवार्ड
Uncategorized2025.10.14स्पर्श खंडेलवाल बने स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट के चैंपियन- जीती ट्रॉफी और 31 हजार रु.,दुर्ग के वी विराट अय्यर बने उपविजेता, तीसरे स्थान पर रहे बिलासपुर के संकल्प कश्यप