लेक्चरर जीव विज्ञान के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) यह की श्री ऑस्कर खालखो जो की लेक्चरर (जीव विज्ञान) के पद पर शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल,कांसाबेल , ब्लॉक कांसाबेल जिला जशपुर में पदस्थ है उनका स्थानांतरण शासन के आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल

तूमला ,ब्लॉक फरसाबहार ,जिला जाशपुर कर दिया गया था उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर श्री ऑस्कर खलखो द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता श्री नेल्सन पन्ना व श्री घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति पीपी साहू जी के कोर्ट में हुई उक्त याचिका में यह आधार लिया गया था कि छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के विशेष टीप नंबर 03 में यह बताया गया है कि स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त स्थानातंरण अपने आप निरस्त माना जाएगा !

जहां पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हुआ था वहां पर जीव विज्ञान विषय के पद खाली नहीं थे उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के नाम से जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता 10 दिन के अंतर्गत शासन द्वारा गठित कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे और कमिटी 3 सप्ताह के अंतर्गत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर निराकरण करेगी तब तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगी रहेगी !