● कापू थाने में अपराध दर्ज के बाद से फरार हुए सभी आरोपी…..
● आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये तत्काल #कापू पुलिस अलग-अलग टीमें बनाकर दी दबिश…..
जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाये करंट में फंसकर युवक की हुई थी अकाल मौत, अपराधिक कृत्य में गये जेल….. *रायगढ़* । कापू पुलिस की टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या मामले के सभी पांचों आरोपियों को अलग-अलग गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है, आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेने की फिराक में थे जिन्हें अपराध दर्ज के बाद से तत्काल सक्रिय होकर कापू पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा धर दबोचा गया है । आरोपियों द्वारा अपने गांव के समीप जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए जे.आई. तार को लोहे की खूंटी गाड़ कर करीब 1 किलोमीटर दायरे में बिछा कर रखा गया था जिसमें फंसकर गांव के एक युवक की अकाल मौत हुई थी । जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढी में रहने वाला जयलाल कुजूर पिता स्व. पवन कुजूर उम्र 30 वर्ष सूचना दिया कि इसका छोटा भाई नरेश कुजूर (उम्र 28 वर्ष) निवासी ग्राम रूंवाफूल कसेरडुगरू करीब एक माह पहले से इसके घर में रहकर गांव में मजदूरी काम करता था । 10 जनवरी के सुबह करीब 05.00 बजे दिशा मैदान के लिए अड़हा घुटरा जंगल तरफ निकला था, थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर बताया कि नरेश अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए जी.आई. लोहे का तार के करंट में फंस गया और जलकर मर गया है । सूचना पर कापू पुलिस मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्यवाही किया गया । मर्ग जांच पर पाया गया कि दिनांक 09.01.2023 की रात को गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. लोहे तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 01 कि.मी. तक खूंटी गाड़कर बिछाये थे जिसे 11,000 बोल्टेज बिजली लाईन में जोड दिये थे । प्रवाहित करंट की चपेट में नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई । आरोपियों के कृत्य पर आज दिनांक 14.01.2023 को मर्ग जांच से *धारा सदर 304,201,34 भादवि.135 विद्युत अधिनियम* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । आरोपियों को अपने कृत्य पर थाना कापू में अपराध पंजीबद्ध होने का आभास होने से गिरफ्तारी से बचने अपने गांव से फरार होकर अपने-अपने नजदीकी रिश्तेदार के यहां शरण लेने की फिराक में थे । अपराध दर्ज के बाद थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक बलदेव साय पैकरा तत्काल सक्रिय होकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों के संबंध में मुखबिर लगाकर जानकारी प्राप्त किए जिन्हें आस-पास के गांव में दबिश देकर हिरासत में लेने में सफलता मिली है । अपराधिक कृत्य में शामिल *आरोपी* - (1) निर्मल एक्का पिता सालिक राम एक्का 34 वर्ष (2) बाबूलाल एक्का पिता सालिक राम एक्का 40 वर्ष (3) सुलेन्द्र उर्फ गुड्डा बड़ा पिता सुखदेव बड़ा 30 वर्ष (4) करम साय कुजूर पिता जगन कुजूर 50 वर्ष (5) भूलन मिंज पिता चिया राम मिंज 45 वर्ष सभी निवासी कदमढोढी गोहेसहार थाना कापू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया । आरोपियों के मेमोरेंडम पर जंगली सूअर के शिकार के लिए जंगल में बिछाए जी.आई. लोहे का तार एवं विद्युत लाइन में कनेक्शन जोड़ने में प्रयुक्त हुक को जप्त किया गया है । आरोपियों के अपराधिक कृत्य पर गिरफ्तार कर आज जेएमएफसी धर्मजयगढ़ के न्यायालय पेश किया गया, जहां से उनका जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जिला जेल दाखिल करने कापू पुलिस, धर्मजयगढ़ से रायगढ़ के लिए रवाना हुई है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में आरोपियों की तत्काल पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक बी.एस. पैकरा, सहायक उपनिरीक्षक बृजकिशोर गिरी, आरक्षक फिलमोन लकड़ा, विभूति सिंह, विजयानंद राठिया और अनूप जॉनसन की प्रमुख भूमिका रही है ।
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