रायपुर (वायरलेस न्यूज) रेसुब पोस्ट/रायपुर ने माना कैंप में दिंबश देकर एक टिकिट दलाल को पकड़कर कुल 17 नग अवैध टिकट जप्त किया।
श्री अमिय नंदन सिन्हा/महानिरीक्षक सह प्रमुसुआयुक्त/रेसुब बिलासपुर के दिशा निर्देशन तथा श्री संजय गुप्ता/मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/रायपुर के मार्गदर्शन में दिनांक 06.04.2022 को उप निरीक्षक के.बी.गुप्ता, सउनि डी.के.वर्मा एवं आरक्षक सतेन्द्र कुमार के द्वारा मुख्यालय से प्रबल एप्प के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर पर्सनल आईडी धारक अमित मल्लिक के घर के पते माना केम्प रायपुर जाकर और रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने बाबत् एक नोटिस दिया गया। नोटिस के आधार पर अमित कुमार मल्लिक पिता निर्मल चंद्र मल्लिक उम्र वर्श निवासी- माना केम्प वार्ड नंबर 11 डी.एन.के. 35 थाना- माना जिला रायपुर (छ.ग.) आज दिनांक 06.04.2023 को समय 15.00 बजे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में उपस्थित हुआ। पोस्ट में उपस्थित होने के बाद मण्डल कार्यालय से प्राप्त पर्सनल आईडी एवं जारी टिकट के संबंध में पूछताछ करने पर उसने दो पर्सनल आईडी को अपना होना बताया और उक्त पर्सनल आईडी से जारी टिकट उसके द्वारा अलग अलग ग्राहकों के लिए जारी करना स्वीकार किया। उसने बताया कि पूर्व में गणपति ट्रेवल्स में काम करता था जहॉं ऑन लाईन रेलवे टिकट बनाने का काम करता था लेकिन वर्तमान में उसके पास कोई वैध आईडी नहीं है। उक्त ट्रेवल्स से अलग होने के बाद पूर्व के परिचितों एवं ग्राहकों का स्वयं टिकट बनाने लगा जिसके लिए घर में एक कम्प्यूटर सेट पुराना रखा है और अपने साथ लाया सीपीयू को पेश किया। उक्त सीपीयू में जांच करने पर उसके द्वारा बनाये गये टिकट का विवरण प्राप्त हुआ । तथा उसके द्वारा दोनो पर्सनल आईडी को खोला गया जिसमें पर्सनल आईडी से बना हुआ 17 नग ई टिकटों का प्रिंट आउट निकाला गया । उक्त टिकटों को बनाने एवं ग्राहकों को विक्रय करने के संबंध में वैधानिक अधिकार पत्र की मांग करने पर पेश नहीं कर सका । उक्त ब्यक्ति अमित कुमार मल्लिक को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अपराध से अवगत कराने पर उसने अपनी गलती स्वीकार किया। तब उपस्थित गवाहों के समक्ष दो पर्सनल आईडी से बना 17 नग रेलवे आरक्षित ई टिकट जिसमें ( भविश्य के 03 टिकट कुल कीमत 4099.90 रूपये एवं 14 पास्ट टिकट कुल कीमत 15617.99 रूप्ये कुल 19717.89 रूपये), सीपीयू एक नग को जप्ती कर जप्ती पत्र तैयार किया गया। आरोपी अमित कुमार मल्लिक के विरूद्व रायपुर पोस्ट में अपराध क्रमांक 1876/2023 धारा 143 रेल अधिनियम दिनांक 06.04.2023 को दर्ज किया गया।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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