रायगढ़ ।थाना खरसिया के मर्ग क्रमांक 12/21 धारा 174 जाफौ की जाँच पर टी.आई. खरसिया एस.आर. साहू द्वारा मृतिका के पति पर दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया गया है । मर्ग जांच पर पाया गया की मृतिका सुनीता बंजारा उम्र 23 वर्ष की शादी 04 वर्ष पूर्व ललित बंजारा निवासी करपीपाली के साथ हुई थी । जिनके दो छोटे बच्चे हैं, शादी के 01 वर्ष बाद से ललित बंजारा पत्नि सुनीता बंजारा को मोटर सायकल अपने पिता के घर से लाओ, पैसा माँग कर लाओ कहकर परेशान करता था । ललित बंजारा 9000 रूपये अपने ससुर गिरधारी बंजारा से लेकर बाईक भी खरीदा था । दिनांक 15.12.20 को ललित बंजारा अपनी पत्नी सुनीता बंजारा को अपने पिता से 4000 रूपये माँग कर लाओ कहने पर सुनीता बंजारा क्या करोगे पैसा कहने पर ललित बंजारा थप्पड, लात से मारपीट किया और घर से निकल जाओ कहकर धमकी दिया जिससे दुखी होकर दिन करीब 12 बजे अपने घर में रखे जरीकेन के मिट्टी तेल को अपने उपर डालकर आग लगा ली । ललित बंजारा आग को बुझा कर बोतल्दा के प्राईवेट डाक्टर से 20.12.20 तक घर में ईलाज करवाया । 21.12.20 को ललित बंजारा रायगढ अस्पताल ले गया और उसी दिन घर से पैसा ला रहा हूँ कहकर भाग गया । सुनीता का पिता 21.12.20 से 23.12.20 तक कालड़ा अस्पताल रायपुर में ईलाज कराया । दिनांक 24.12.20 को अपने घर ग्राम बुड़िया थाना तमनार ले आया । घर में ईलाज कराते दौरान दिनांक 09.01.21 के सुबह सुनीता फौत हो गई । नवविवाहिता के मृत्यु के मामले में तमनार पुलिस द्वारा मर्ग पंचायतनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कराकर शव का पीएम कराया गया । पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण 75-85% शरीर के भाग का जल जाना मृत्यु का कारण लेख किया गया । जांच में मृतिका के मायकेवालों के कथन मौका निरीक्षण के आधार पर सुनीता बंजारा अपने पति ललित बंजारा के प्रताड़ना से तंग आकर अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली जिससे मृत्यु हो गई पाये जाने पर आरोपी *ललित बंजारा लखन बंजारा उम्र 27 साल ग्राम करपीपाली खरसिया* के विरूद्ध धारा 304(B) IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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