बिलासपुर (वायरलेस न्यूज)नितेश पुरोहित एवं अन्य को ईडी के आबकारी मामले में माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय से अन्तरिम जमानत दी गयी, अनवर ढेबर के मामले में अंतरिम राहत जारी
यह कि नितेश पुरोहित एवं अन्य ने जिसमे कि नितेश पुरोहित एक्साइज आबकारी के मामले में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने एक पीसीआईआर रजिस्टर की थी जिसका क्रमांक 11/2022 है. इस मामले में नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था, इन्होने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 439 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत बेल याचिका प्रस्तुत की. इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी जी के बेंच में हुयी. नितेश पुरोहित के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन एवं अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पक्ष रखा. याचिका में ये उल्लेख किया गया कि इनके खिलाफ कोई प्रेडीकेट ऑफेन्स नहीं बनता है, साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय ने अंतरिम राहत प्रदान कि हुई है साथ ही साथ नितेश पुरोहित गंभीर बीमारी सिज़ोफेरनिया से भी पीड़ित हैं. इसमें ईडी के तरफ से ये पक्ष रखा गया कि यूपी पुलिस ने भी होलोग्राम का एक मामला इसी छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के तारतम्य में दर्ज किया है, इसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना तर्क दिया कि उक्त मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों की याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही ना की जावे. साथ ही साथ याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि एक सह अभियुक्त को इसी मामले में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पूर्व में प्रदान की है इसलिए नितेश पुरोहित को भी इसी प्रकार अंतरिम राहत का लाभ दिया जावे… सुनवाई के बाद माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि आवेदक को अंतरिम बेल प्रदान की जाती है एवं मामले कि अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद रखी गयी है. इसी मामले के साथ साथ अन्य अभियुक्त अनवर ढेबर के मामले की भी सुनवाई हुई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने अनवर ढेबर के पूर्व के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश पारित किया है। जिसपर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल भारत एवं अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने अपना पक्ष रखा.
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