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आरपीएफ गोंदिया ने फायर सेफ्टी ड्राइव के दौरान गोंदिया स्टेशन में पकड़ा दो एलपीजी गैस सिलेंडर,1 आरोपी गिरफ्तार

On: November 23, 2023 11:12 AM

आरपीएफ गोंदिया ने फायर सेफ्टी ड्राइव के दौरान गोंदिया स्टेशन में पकड़ा दो एलपीजी गैस सिलेंडर,01 आरोपी गिरफ्तार

गोंदिया वायरलेस न्यूज़। बुधवार 22 नवंबर को रेल सुरक्षा बल की विशेष टीम ने गोंदिया रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति की कब्जे से चोरी-छिपे ले जा रहे हैं वह गैस सिलेंडर को जप्त करने में अहम कामयाबी हासिल की है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया प्रभारी विनोद तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दिनांक 22 नवंबर 2023 को रेसुब पोस्ट गोंदिया एवं अपराध गुप्तचर शाखा गोंदिया के व्दारा संयुक्तरूप कार्यवाही जिसमें अनिल पाटील निरीक्षक/सी.आई.बी.गोंदिया, एस.आई.बी.के स.उप.निरी. सी.रहांगडाले एवं रेसुब पोस्ट गोदिया के कार्यरत सउनि रोशन कुमरे एव बल सदस्यों के व्दारा मुख्यालय द्वारा निर्देशित रेल परिक्षेत्र, गाडीयो मे ज्वलनशील पदार्थ के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु अभियान के रेलवे स्टेशन गोंदिया के प्लेटफार्म नंबर 03/04 पर ब्रिज के निचे स्थित सर्वोदय बुक स्टाॅल में समय लगभग 11 बजे चेकिंग करने पर बुक स्टाॅल के अंदर काउंटर के निचे ढक कर छिपाकर रखे हुए 02 बोरी में 02 नग इंडेन कंपनी भरा गैस सिलेंडर पाया गया इस संबधं में बुक स्टाॅल में उपस्थित संचालक ओम प्रकाश वल्द गंगेश्वर पांडे उम्र-57 वर्ष, निवासी- पांडे भवन, रेल टोली, थाना- रामनगर, जिला-गोंदिया से बरामद किए दोनो गैस सिलेंडर के संबधं में पुछताछ करने पर बताया कि, वह ट्रेनो की पैन्ट्रीकार में तथा स्टाॅल में भोजन आदि बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। जिसमें जरूरत पडने पर और मांग किए जाने पर गैस सिलेंडर भी चोरी छीपे उपलब्ध कराता है स्टाॅल के अंदर रेल परिक्षेत्र में ज्वलनशिल पदार्थ गैस के सिलेंडर रखने उपयोग करने एवं अधिकृत स्टाॅलो को उपलब्ध कराने संबधीत उचित अधिकार पत्र की मांग किए जाने पर उसके पास नई होने से पेश नहीं किया और जिसपर उक्त के द्वारा किए गये अपराध का बोध कराकर रेल परिक्षेत्र में अवैधरूप से ज्वलनशील पदार्थ गैस सिलेंडर रखना पाकर रेल अधिनियम की धारा 164 ,153 का उल्लघंन पाये जाने जाने पर 02 नग इंडेन कंपनी के गैस सिलेंडर को स्टेशन गोंदिया में जप्त किया गया। विधिवत कानूनी कार्यवाही करते हुए उक्त व्यक्ति को ज्वलनशील खतरनाक माल को विधि विरूध्द रूप से रेल से वहन करने हेतू रेल परिक्षेत्र में रखने के अपराध में रेल अधिनियम की धारा 164,153 के तहत अपराध पाकर रेसुब पोस्ट गोदिया द्वारा मामला दर्ज किया गया । आगे भी ड्राइव अभियान जारी रखा गया है।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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