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13 साल पुराने मामले में न्यायालय से जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल एवं अन्य

On: April 9, 2024 4:56 PM

अधिवक्ता भगवानू नायक ने किया आरोपीगण की ओर से पैरवी

रायपुर,छत्तीसगढ़, (वायरलेस न्यूज दिनांक 9 अप्रैल 2024)  वर्ष 2011 के लगभग 13 साल पुराना मामले में कांग्रेस नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल, पूर्व एनएसयूआई नेता अशोक सोनवानी, आशीष दुबे और ऋतुराज राव को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री भूपेश कुमार बसंत ने जमानत पर रिहा किया । ज्ञात हो कि पुलिस थाना गोल बाजार के द्वारा अपराध क्रमांक 27 /11, अपराध अंतर्गत धारा 188, 34 भादवि के तहत कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध दिनांक 30.01.2011 को जयस्तंभ चौक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन के मामले में मामला दर्ज किया गया और मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया था। प्रकरण क्रमांक 14237/14 की जानकारी अभाव में सुबोध हरितवाल एवं अन्य प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके थे जिस कारण आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था वहीं अन्य नेताओं को पूर्व में ही इस प्रकरण में दोष मुक्त किया जा चुका है। अधिवक्ता भगवानू नायक ने मामले की ओर से पैरवी करते हुए कहा मामले की जानकारी नहीं होने के कारण आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जो कि एक सद्भाविक कारण है, प्रकरण की जानकारी होने के बाद स्वयं ही आरोपीगण माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर वारंट रद्द करने, प्रकरण के निराकरण का पूर्ण सहयोग करने का वचन देते हुए जमानत पर रिहा होना चाहते हैं। न्यायालय ने सभी आरोपियों को नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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