रायगढ़। वायरलेस न्यूज नेटवर्क। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने रेलवे की अवैध ई टिकट बनाने की पुख्ता सूचना पर सारंगढ़ के छिंद गांव में दबिश देकर एक व्यक्ति को हजारों की टिकट के साथ गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की है । रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि सोमवार 29 जुलाई 2024 को प्रभारी निरिक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के नेतृत्व में, उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ साईबर सेल रे.सु.ब. बिलासपुर से प्राप्त सस्पेक्टेड ID की जांच हेतु वाहेन्द्र कम्प्युटर भगवत चौक छीन्द सारंगढ बिलाईगढ में समय लगभग 14ः05 बजे दबिश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक मिला पूछने पर नाम व पता वाहेन्द्र साहू, पिता-श्री. नरायण, उम्र-25 वर्ष, पता-म नं-184,वार्ड क्र-11,भागवतचौक, छिन्द थाना-सारंगढ, जिला-सारंगढ बिला ईगढ, (छ.ग.)बताया। आगे पूछताछ में बताया कि उक्त मकान व दुकान उसके पिता-श्री नरायण के नाम से है। मै आनलाईन का काम लगभग तीन वर्ष से कर रहा हॅू। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रानिक समानो का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं आदेश प्राप्त कर जांच किया गया और पाया कि राजेश्वर प्रसाद स्वयं के मोबाईल Realme (11 pro.) द्वारा एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. क्रमांक-vahendra से 02 नग (भविष्य) एवं 12 नग (पूर्व) रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 26150.10/- रूपये है। उक्त 14 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नही है। आगे पूछताछ में बताया कि, वह लगभग एक वर्ष से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 50रूपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक-vahendraonline@gmail.com एवं लेन-देन हेतु भारतीय स्टेट बैंक-सारंगढ खाता-37978234229, एवं क्रेडिट कार्ड क्रमांक-4909060200364006 एवं ओ.टी.पी. हेतु मोबाईल क्रमांक-8889822808 का उपयोग कर करना बताया।
मामला रेलवे अधिनियम कि धारा-143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही एवं वैधानिक दस्तावेज तैयार कर प्रभारी निरीक्षक को सूचित कर आरोपी मय संपत्ति दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराधक्रमांक-1218/2024, दिनांक-29 जुलाई 2024, धारा-143 रेलवे अधिनियम- दर्ज किया गया सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया। आरपीएफ रायगढ़ की इस कार्यवाही से टिकट का अवैध कारोबार करने वाले लोगो में हड़कंप मच गया है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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