बिलासपुर( वायरलेस न्यूज़) कलेक्टर बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 30/06/25 को जिला बिलासपुर में औषधि विभाग एवं सिरगिट्टी पुलिस थाना की संयुक्त कार्यवाही में

खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षक श्री सुनील पंडा, औषधि निरीक्षक श्रीमती सोनम जैन एवं सिरगिटी थाना प्रभारी संयुक्त दल द्वारा सिरगिट्टी बनाक चौक, बिलासपुर क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला सिरगिट्टी, शासकीय मिडिल स्कूल सिरगिट्टी, शासकीय कन्या शाला मिडिल स्कूल, सिरगिट्टी एवं सेंट जेवियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल, सिरगिट्टी बिलासपुर के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन अनुरूप कुल 600 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई ।
धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आज की कार्यवाही में स्थित ऐसी 09 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है।
धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए ।
सिरगिट्टी क्षेत्र में स्थित ऐसी 01 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं ,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है।
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