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*बिना मान्यता के अवैध रूप से विद्यालय संचालन करने पर वैदिक स्कूल को दिया गया स्पष्टीकरण*

On: March 31, 2021 5:37 PM

रायगढ़, 31 मार्च2021/ जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने वैदिक स्कूल, रायगढ़ पर बिना मान्यता लिये विद्यालय संचालन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वैदिक स्कूल के द्वारा विभागीय मान्यता के अवैध रूप से स्कूल बोर्ड लगाकर, समाचार पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन देकर पालकों के मध्य भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही थी।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (1)के तहत बिना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये विद्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा तथा धारा 18 (5)के तहत कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है तो विद्यालय संचालन करने पर एक लाख रुपये अर्थदण्ड एवं पत्र प्राप्ति पश्चात विद्यालय संचालन करने पर 10 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

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Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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