भीड़ पर गाड़ी चढा कर मारने की कोशिश करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
जिला सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने याचिका की निरस्त

अनूपपुर (मनोज दिवेदी वरिष्ठ पत्रकार) लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि मामला वेंकटनगर चैकी, थाना जैतहरी क्षेत्रान्तर्गत है, जहाॅ छोटेलाल पनिका के घर पर उसकी लड़की बारात छत्तीसगढ. के सातबहरा से आई थी और बारात में काफी लोग थे, इसी बारात में पुष्पेन्द्र सिंह पटाखे फोड़ रहा था, इसी दरमियान पटाखे की चिंगारी पास में खडी इनोवा गाडी मे पडने से गाडी मालिक पहले तो लोगों से झूमा-झटकी किया और इसके बाद गाडी में वापस बैठकर लोगों को धक्का देते हुए रिवर्स गियर में डाला और इसके बाद वापस आगे की तरफ खडे लोगों पर अंधाधुंध तरीके से बढ़ाकर, लोगों को मारने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार उसने दुर्गेश, मनोहर, विकास, पुष्पेन्द्र, उमेद सिंह को जान से मारने की नीयत से गाडी चढा दी, जिससे उक्त सभी लोगों को काफी चोटें आई। उक्त लोगों में से विकास की हालत काफी गम्भीर बताई गई है और वह अभी भी उपचाररत है। घटना की रिपोर्ट छत्रपाल द्वारा किये जाने पर दिनांक 10.06.25 को थाना जैतहरी में भारतीय न्याय संहित 2023 की धारा 109(1) के तहत अपराध क्रमांक 252/2025 पंजीबद्ध किया जाकर मामले को विवेचना में लिया और आरोपी बरकत अली निवासी छत्तीसगढ़ को हिरासत में लिया गया। मामले में आरोपी बरकत अली की ओर से माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश, माननीय माया विश्वलाल ने सुनवाई की और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस को देखते हुए साथ मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा
लोक अभियोजक
जिला – अनूपपुर मप्र