अनूपपुर आरपीएफ ने कोचिंग ट्रेन से कॉपर चोरी करते एक चोर को किया गिरफ्तार, एक फरार की तलाश जारी

अनूपपुर । वायरलेस न्यूज नेटवर्क दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंड़ल बिलासपुर पोस्टअनुपपुर की आरपीएफ की विशेष टीम ने
बुधवार दिनांक 30 जुलाई .2025 को AKTS यार्ड अमलाई में खड़ी कोचिंग ट्रेन के कोच से कॉपर केबल चोरी करते रंगे हाथ पकड़कर आरोपी के विरुद्ध आर पी (युपी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरपीएफ पोस्ट अनुपपुर से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30.जुलाई 2025 को अमलाई स्टेशन कैंपिंग ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक एम के यादव एवं आरक्षक अविनाश कुमार द्वारा समय 04:30 बजे सूचना दी गई की संदिग्ध व्यक्ति AKTS यार्ड अमलाई में खड़ी कोचिंग ट्रेन के पास घूमता नजर आ रहा है हम लोग दूर से निगरानी कर रहे हैं। सूचना पाकर रेसुब अनूपपुर से सउनि एम आर घृतलहरे मातहत बल सदस्यों के साथ अमलाई स्टेशन के लिए रवाना हुए , एवं समय 05:15 बजे पहुंचकर घेराबंदी किया गया ,घेराबंदी के दौरान एक व्यक्ति कोच के अंदर पकड़ा गया एवं 01 व्यक्ति जो बाहर निगरानी कर रहा था आर पी एफ को आते देख मौके से जंगल में फरार हो गया । पकड़े गए व्यक्ति से पुछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता कमलेश पांडे पिता स्व. पदुम नाथ पाण्डेय उम्र-29 वर्ष साकिन- वार्ड नं. 13, लखन दफ़ाई, ईटा भट्टा,थाना अमलाई जिला-अनुपपुर बताया। आगे पुछने पर बताया कि, वे कोचिंग ट्रेन से कॉपर चोरी करने के लिए आए थे और वह ट्रेन के अंदर घुसकर कॉपर वायर को काट रहा था, पुलिस को आते देख मेरा दोस्त प्रशांत गोंड मौके से फरार हो गया और मै पकड़ा गया। उक्त कॉपर केबल के बारे में वैध अधिकार पत्र की मांग किये जाने पर प्रस्तुत नही कर सका और फिटिंग कॉपर केबल को चोरी कर ले जाने का अपराध स्वीकार किया। तब मौके पर विडियोग्राफी कर आरोपी के अवैध कब्जे में रखे इलेक्ट्रिक फिटिंग कॉपर केबल में 03 नग MCB केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन 06- 06 इंच + स्वीच, 03 नग कापर केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन एक-एक फिट + स्वीच, 02 नग 24 कोर के कापर केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन 01 -01 मीटर ,01 नग मिनी हेक्सा ब्लेड फ्रेम के साथ, 01 नग पलाश, 01 नग वायर कटर एवं 01 नग कैची को जप्त कर जप्ती पत्र बनाया गया। तत्पश्चात कागजी कार्यवाही मौके पर पूर्ण कर मय जप्तशुदा संपत्ति को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनुपपुर लाया गया और उक्त आरोपी एवं 01 फरार आरोपी नाम प्रशांत गौड़ के विरुद्ध अपराध क्रमाँक 16/2025 दिनाँक- 30 जुलाई 2025 धारा 3(ए) आर.पी.(यू.पी.) एक्ट. का मामला पंजीबद्ध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निर्णय के अनुपालन करते हुए पकड़े गए आरोपी को धारा-35 (3) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत नोटिस देकर परिजनों के समक्ष उचित दिशा निर्देश के साथ सही सलामत छोड़ा गया। जप्तशुदा रेलवे संपत्ति के अनुमानित कीमत ₹3000 आंका गया है l फरार आरोपी की जल्द से जल्द धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है।