रेलवे का लोहाचोरी कर स्कूटी में ले जाते दो चोर को कबाड़ी सहित आरपीएफ ने किया गिरफ्तार रेल्वे न्यायालय ने दिए तीनों को जेल भेजने के आदेश
रायगढ़।वायरलेस न्यूज नेटवर्क । रेल्वे के लगातार चल कामों पर नजर गाढ़े कुछ चोरों ने मौका पाकर लोहा के समान को चोरी कर स्कूटी ले जाते सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ की विशेष टीम ने पकड़ने में अहम कामयाबी हासिल की है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि दिनांक 06 अगस्त 2025 को एक ट्वीटर शिकायत प्राप्त हुआ कि, रेलवे स्टेशन के पास काम जारी है और चोर भी शिद्दत से लगे हुए है, रेलवे क्षेत्र से खुले आम लोहे की चोरी कर रहे है यह शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार मातहत बल सदस्य के साथ घटनास्थल के लिये रवाना हुये और घटनास्थल पर पहुचने पर आस पास पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना पर 02 व्यक्ति नीले रंग का स्कुटी क्रमांक सीजी13 एक्यु 9746 में एक सफेद रंग के बोरी में कुछ बजनी सामान ले कर गंधरी पुलिया वाले इलाके के आस पास मिले जिनको रोक कर उनका प्लास्टिक का बोरा चेक किया गया तो उसमें से रेलवे का सामान पाया गया जो 01 रेलवे लाईन में लगने वाला लाईनर करिब 30 नग, पेन्ड्राल क्लिप 15 नग, नट बोल्ट 04 नग, ओएचई खम्बा का कटा हुआ टुकडा 01 नग उनके पास से पाये गऐ रेलवे सम्पत्ति के बारे में कोई भी रसीद या अधिकार पत्र आदि नही दिखा सके तथा उन्होने यह सामान रेलवे लाईन के पास चल रहे काम के दौरान चोरी करना स्वीकार किया एवं अपना नाम व पता छवि सारथी पिता जवाहर सारथी उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 31 मिट्ठू मुंडा थाना जूटमिल रायगढ़ जिला रायगढ़ व आकाश साव पिता शिव कुमार साव उम्र 23 वर्ष निवासी ऋषि चौक कयाघाट थाना जूट मिल रायगढ़ के अनुसार बताया तथा स्वीकार किया कि, इससे पहले भी उन्होने कुछ रेलवे का समान उठाकर अब्दुल उर्फ करीया कबाडी को बेचा था एवं सामान ले जाकर बेचने वाले थे अतः इन दोनो व्यक्तियों के बयान के आधार पर अब्दुल उर्फ करीया कबाडी के दुकान पर गये एवं सभी नियम कानूनो का पालन करते हुये अब्दुल उर्फ करीया कबाडी की दुकान में सर्च किया गया जहां पर अब्दुल उर्फ करीया कबाडी द्वारा इन दोनो व्यक्तियों से सामान खरीदना स्वीकार किया गया। उसके द्वारा अपनी दुकान में रखे सामान को दिखाया गया जिसमें लोहे का प्लेट चार छेद वाला, फ्क्सि प्लेट 02 नग 06 छेद वाला, ओएचई का खम्बे का कटा हुआ एक छोटा टुकडा, 12 इच का 04 नग बोल्ट अतः अब्दुल उर्फ करिया कबाडी से उसके पास से पाये गए रेलवे के सामान के संबंध में कोई रसीद या अधिकार पत्र दिखाने को कहा गया परंतु वह कुछ नही दिखा सका और उसने रेलवे का सामान खरीदने का अपराध स्वीकार किया। अतः उसकी संस्वीकृती के आधार पर उसके पास से पाये गए रेलवे के सामान को उपस्थित गवाहो के समक्ष बीएनएस नियमो का पालन करते हुये विडियोंग्रफ़ी एवं फोटोग्रफ़ी करते हुये जप्ती किया गया जिस पर आरोपी एवं गवाहो के द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
अतः उपरोक्त तीनो आरोपीयों को इनके पास से जप्त किये गए सामानो सहित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ लाया गया जिनके विरूद्ध आपराध क्रमांक 09/2025 धारा 3(ए) आरपी (युपी) एक्ट दिनांक 06 अगस्त 2025 का मामला दर्ज किया गया। जप्तशुदा रेल सम्पत्ति को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ के मालखाने में सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में जप्तशूदा रेलवे सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 6000/- (छः हजार रूपये) आंकी गई है। आर.पी. (यू.पी.) एक्ट की धारा-06 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये 11 सूत्रीय दिशा निर्देशो का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। गिरफ्तार आरोपीयों को मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही हेतु रविवार दिनांक 07 अगस्त 2025 को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के समक्ष पेश किया गया। जहां से जमानत नहीं मिलने पर माननीय विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर जेल दाखिल करने के आदेश जारी किए।
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