दुर्ग (वायरलेस न्यूज) आरपीएफ दुर्ग द्वारा रेल संपत्ति की चोरी के 12 वर्ष पुराने स्थायी गिरफ्तारी वारंटी (PNBW) आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
* महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रे.सु.बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा चलाए जा रहे वारंट तामील अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर के मार्गदर्शन में पोस्ट प्रभारी, रे.सु.ब. पोस्ट दुर्ग द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई।

* माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग के अपराध क्रमांक 02/2012 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1153/2012, धारा 3(a) RP(UP) Act के आरोपी मोहमद राजू पिता मोहमद इदरीशउद्दीन, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम झिकटिया, थाना महेशखूंट, जिला खगड़िया (बिहार) के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट (PNBW) जारी किया गया था।

* उक्त वारंट की तामिली के क्रम में श्री सिन्हा पोस्ट प्रभारी, रे.सु.ब. पोस्ट दुर्ग के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक निरंजन, सहायक उप निरीक्षक डी.के. सिंह, प्रधान आरक्षक बी. राजौरिया एवं आरक्षक एस.आर. मीणा द्वारा आरोपी के ग्राम झिकटिया, थाना महेशखूंट जिला खगड़िया बिहार में दिनांक 10.07.2026 को पहुंचकर मुखबिर सक्रिय किए गए।

* मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी अन्य प्रदेश में मजदूरी करता है तथा वर्तमान में अपने पैतृक गांव आया हुआ है।

* दिनांक 12.07.2026 को स्थानीय पुलिस थाना महेशखूंट, जिला खगड़िया (बिहार) के थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित किया गया तथा संयुक्त रूप से दबिश देने की योजना बनाई गई।

* दिनांक 13.07.2026 को मुखबिर सूचना पर वारंट में वर्णित पते पर स्थानीय पुलिस महेशखूंट से सहयोग लेकर दबिश दी गई। वारंटी को उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। उसे स्थायी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर उसके संबंध में जानकारी दी गई, जिस पर उसने वारंट में अंकित नाम एवं पता स्वयं का होना स्वीकार किया।

* तत्पश्चात वारंट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वारंटी को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई।

* इसके उपरांत समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल मुलाहिजा) कराया गया तथा उसे ट्रांजिट रिमांड हेतु माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया (बिहार) के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया।

* तत्पश्चात आरोपी को सुरक्षित रेल यात्रा के माध्यम से रायपुर लाया गया।

* दिनांक 15.07.2026 को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु ट्रांजिट रिमांड एवं मूल स्थायी गिरफ्तारी वारंट सहित प्रस्तुत किया गया।

* माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किए जाने का आदेश पारित किया गया।

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