नवरात्रि में खाद्य विभाग का छापा, महामाया मंदिर परिसर से प्रसाद के नमूने जब्त
सड़े-गले फल मौके पर नष्ट, बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों को चेतावनी; मिठाई से लेकर किराना सामग्री तक की जांच
बिलासपुर। ( वायरलेस न्यूज) नवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने रतनपुर स्थित ऐतिहासिक मां महामाया मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में प्रसादी दुकानों, होटलों तथा चाट-ठेलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नारियल लड्डू, उखरा और समोसा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सड़े-गले फलों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
अभिहित अधिकारी आर. आर. देवांगन के मार्गदर्शन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीरसागर पटेल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविषा मरावी एवं प्रतीक तिवारी की टीम ने यह कार्रवाई की।
किराना दुकान से भी लिए गए नमूने
जांच अभियान के दौरान रतनपुर स्थित श्री राम किराना दुकान से सूजी, सेंधा नमक, पोहा और टोमेटो सॉस के निगरानी नमूने संकलित किए गए। टीम ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिन कारोबारियों के पास वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन नहीं था, उन्हें तत्काल लाइसेंस अथवा पंजीयन बनवाने के लिए कहा गया।
मिठाई और ब्रांडेड सूजी की भी जांच
खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जांच की। अशोक नगर स्थित नटराज स्वीट्स से चमचम मिठाई तथा विनोबा नगर स्थित अन्नपूर्णा ट्रेडर्स से सनलिट ब्रांड सूजी का विधिक नमूना लिया गया। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों और नागरिकों को किया जागरूक
निरीक्षण के साथ विभाग ने जनजागरूकता अभियान भी चलाया। दुकानदारों एवं आम नागरिकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इसके लिए जागरूकता संबंधी पोस्टर भी वितरित किए गए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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