रायगढ़। दिनांक 19.10.2020 को एसईसीएल, बिजारी एवं जामपाली क्षेत्र में कराये जा रहे खदान के कार्य को घरघोड़ा के उस्मान बेग, रजनीकांत तिवारी, समीर गोस्वामी, नरिहर दास के नेतृत्व में उग्र अंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था जिस संबंध में SDM कार्यालय घरघोडा से प्राप्त प्रतिवेदन पर थाना घरघोड़ा में चारों व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है । विदित है कि कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी रायगढ का पत्र क्रमांक 14033/न्या.लि./कोरोना/सेल/2020 रायगढ दिनांक 17/10/2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील है । इस दौरान किसी भी राजनैतिक, सामसजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजनकर्ता के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा एपिडेमिक डिसीज सक्ट 1897 के अन्तर्गत दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का निर्देश है। जानकारी अनुसार दिनांक 19.10.2020 को घरघोड़ा उसमान बेग एवं रजनीकत तिवारी, समीर गोस्वामी, नरिहर दास के द्वारा ग्रामवासियों को एकत्रित कर एसईसीएल, बिजारी एवं जामपाली क्षेत्र में कराये जा रहे खदान के कार्य को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया जिससे संक्रमण का फैलाव सम्भव है । थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा चारों व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में अप.क्र. 246/2020 धारा 269, 270 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।
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