बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़ 24 जुलाई 2021) खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण शासकीय उचित मूल्य की दुकान लिम्हा के लायसेंस को निरस्त कर अस्थायी रूप से निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान नेवसा में संलग्न किया गया। इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य की दुकान खैरा (डी) के लायसेंस को निरस्त कर अस्थायी रूप से निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान चोरहादेवरी में संलग्न किया गया है तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान सेलर के लायसेंस को निरस्त कर अस्थायी रूप से निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान उरतुम में संलग्न किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कण्डिका 09 के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान लिम्हा, खैरा (डी) और सेलर के संचालन हेतु आवेदन 5 अगस्त 2021 तक प्रस्तुत कर सकते है।
आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालयीन समय में स्वीकार किया जाएगा। ग्राम पंचायत के नाम सहित बंद लिफाफे के उपर ‘‘शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु आवेदन’’ अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समिति संस्थाओं के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु सहकारी समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों का आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से समूह या समिति कम से कम 03 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न समिति, संस्था के पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति एवं पृथक से समिति, संस्था के सदस्यों के नाम, पदनाम एवं पते सहित मोबाइल नम्बर की जानकारी होनी चाहिए। समिति, समूह, ग्राम पंचायत के बचत खाता की छायाप्रति एवं अंतिम 03 माह का स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु समिति, समूह, ग्राम पंचायत का उद्घोषणा दिनांक के बाद की तिथि में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
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