रायगढ(वायरलेस न्यूज़) आज दिनांक 27/08/2021 को #कोतवाली पुलिस द्वारा विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में प्रोडक्शन वारंट में पेश किये *ए.डी.बी. क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड* के डायरेक्टर सहित चार आरोपियों का 14 दिवस न्यायिक रिमांड लिया गया है । चिटफंड कम्पनी रूपये निवेश पर 6 वर्ष में 03 गुना करने का झांसा देकर प्रदेश के कई जिलों में लोगों से ठगी की गई है । रायपुर जिले के अपराध में चार आरोपीगण केन्द्रीय जेल में निरूद्ध थे, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट में न्यायालय पेश किये जाने पर कोतवाली पुलिस थाने में दो मामलों में रिमांड लिया गया है । चिटफंड कम्पनी द्वारा एक लाख रूपये जमा करने पर 6 वर्ष में तीन गुना 3 लाख रूपया होगा कहकर एजेंटों के माध्यम से लोगों को प्रलोभन दिया गया था, जिसमें आकर सहदेवपाली रायगढ का भोकलो निषाद मार्च 2014 में 12 लाख रूपये इस चिटफंड कंपनी में निवेश किया था । कम्पनी के रायगढ़ स्थित आफिस बंद कर भाग जाने पर मार्च 2018 में भोकलो निषाद द्वारा चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, रिपोर्ट पर *अप.क्र. 317/2018 धारा 420 IPC* का अपराध एडीवी क्रेडीट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर एवं कम्पनी के अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किया गया था । वहीं अगस्त 2019 को ग्राम चपले के मिनकेतन पटेल द्वारा थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर कम्पनी के डायरेक्टर व कर्मचारियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । शिकायतकर्ता के अनुसार इसे इसके पहचान के व्यक्ति बताया था कि एडीवी आरोग्य धन वर्षा चिटफंड कंपनी के मालिक जो अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज देते है एवं साढे पांच साल में रकम दोगुना लौटाते है । तब उसकी बात में आकर 08 बार में कुल 3 लाख 28 हजार रूपये रायगढ के इतवारी बाजार में पत्रिका समाचार कार्यालय के नीचे तल में स्थित आरोग्य धन वर्षा कंपनी के आफिस में आकर जमा कराया था, इसके अलावा 17 और लोगों ने भी रूपये जमा किये थे । कम्पनी आफिस बंद कर भाग गई । थाना कोतवाली में *आरोपीगण 1. रघुवीर सिंह राठौर पिता गंगा सिंह राठौर उम्र 46 वर्ष, अध्यक्ष एडीवी चिट फंड कंपनी मेन आफिस उज्जैन 2. जगदीश चन्द्र व्यास पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 42 वर्ष निवासी कराडिया आलोट जिला रतलाम म.प्र. 3. धर्मेन्द्र सिंह पिता नरेंद्र सिंह 42 वर्ष सोनगरा निवासी बडनगर जिला उज्जैन म.प्र. 4. राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पिता रामसिंह 45 वर्ष निवासी आलोट जिला रतलाम म.प्र.* के विरूद्ध अप.क्र. 593/2021 धारा 420,34 IPC 6,10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था । फर्जी चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों को रूपये लौटाये जाने की कवायद पर न्यायालय पेश किये गये आरोपियों का अनुसंधानकर्ता सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा थाना कोतवाली द्वारा आज दिनांक 27/08/2021 को थाना कोतवाली के दोनों मामलों में 14 दिवस न्यायिक रिमांड लिया गया । शीघ्र विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण का चालान पेश किया जावेगा, जिससे पीड़ितों के निवेश रकम वापस किए जाने की प्रक्रिया में गति आवेगी ।