महिला की शिकायत पर पुसौर थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज, आरोपी गया जेल

रायगढ (वायरलेस न्यूज़) ग्राम कनकतोरा तहसील लखनपुर जिला झारसुगडा (ओडिशा) में रहने वाली श्रीमति पुष्पा मेहर पति स्व. पदमन मेहर (37 साल) द्वारा अनावेदक सत्यानंद चौहान निवासी बाघाडोला पुसौर के विरुद्ध शासकीय कोटवारी भूमि को स्वंय स्वामित्व का होना बताकर कुल 1,80,000 रुपए की ठगी किया और केस न करने की धमकी देकर गाली गलौज किये जाने संबंधी शिकायत पत्र की जांच थाना प्रभारी पुसौर द्वारा की गई । जांच पर आवेदिका एवं गवाहों कथन लेकर जांच किया गया जिसमें पाया गया कि दिनांक 02.01.2021 को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर पर सत्यानंद चौहान द्वारा 1,80,000 रूपये में खसरा नं. 2 रकबा 0.024 हेक्टेयर बिक्री ईकरारनामा तैयार किया गया है जब्कि उक्त भूमि का स्वामी नही है फिर भी अपना बताकर धोखा देकर छल कपट से लिखापढी कर 1,80,000 रूपये का ठगी कर आहरण कर लिया गया है । आवेदिका बताई कि इसे सत्यानंद चौहान के परिचित भरोसा दिलाए थे कि उक्त भूमि सत्यानंद चौहान की ही है तब यह विश्वास कर सौदा तय की और रकम दी। आवेदिका को जब जानकारी हुई तब पैसा वापस मांगी तो सत्यानंद चौहान अश्लील गाली गुफ्तार करते हुये जान से मारने की धमकी दिया । आरोपी सत्यानंद चौहान निवासी बाघाडोला के विरूद्ध दिनांक 28/08/2021 को अपराध क्रमांक 187/2021 धारा 294,506,420 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी *सत्यानंद चौहान पिता विशम्भर चौहान उम्र 56 वर्ष निवासी बाघााडोला थाना पुसौर* को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ में जानकारी मिली कि उसका पिता कोटवार था, इसके चार भाईयों में भूमि का बटवारा हुआ है, इनका कोटवारी संबंध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, आरोपी यह जानते हुये कि विक्रय की जा रही भूमि शासकीय है, बावजूद आरोपी द्वारा बिक्री किया गया जिसे गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया, जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है ।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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