बिलासपुर।(वायरलेस न्यूज़) प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। एसीबी की ओर से राज्य शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। राज्य शासन के जवाब के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमन सिंह व यास्मीन सिंह की याचिका पर सितंबर में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान एसीबी ने अपना जवाब पेश कर दिया है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एसीबी को अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता के आय व्यय की गणना कर ब्योरा सहित केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने पूछा कि ईओडब्ल्यू का मेनुअल कहां है जिसमें आय व्यय का विवरण रहता है। राज्य शासन ने याचिकाकर्ता के आय व्यय का ब्योरा सहित अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है
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