बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) आरपीएफ तथा जीआरपी बिलासपुर द्वारा पकड़ा गया अवैध देसी शराब तस्करी करता अभियुक्त
श्री ए. एन. सिन्हा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेसुब बिलासपुर तथा श्री ऋषि कुमार शुक्ला वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेसुब मण्डल बिलासपुर महोदय के निर्देशन में यात्री सामानो कि चोरी एवं अन्य अपराधों की रोकथाम कार्यवाही के क्रम में बड़ी सफलता तब मिली जब श्री भास्कर सोनी पोस्ट प्रभारी रेसुब पोस्ट बिलासपुर के नेतृत्व में दिनांक 20.11.21 को रेसुब टीओपीबी टास्क टीम-1 के साथ उप निरीक्षक आर. एस. मिश्रा मातहत प्र.आ मनोज कुमार, प्रआ रमेश कुमार, प्र आ सत्यम सरकार,आ बैद्यनाथ, रेसुब पोस्ट बिलासपुर एवं जीआरपी/बिलासपुर के साथ संयुक्त रूप से बिलासपुर स्टेशन में गस्त चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म संख्या 04/05 में रात्रि गस्त चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 08263 टिटलागढ़ पैसेंजर के बिलासपुर आने पर हावड़ा एन्ड के तरफ समय करीबन 00:35 बजे एक लड़के को संदिग्ध अवस्था में क्रीम कलर का पिट्ठू बैग लेकर भागते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया| पूछताछ करने पर अपना नाम- हसन खान उर्फ़ हस्सू, पिता -सलीम खान उम्र -31 वर्ष, निवासी - गणेश नगर चुचुहियापरा थाना -सिरगिट्टी जिला -बिलसपुर (छ.ग.) बताया उसके बैग में रखे सामन के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा तब उसके पास रखे क्रीम रंग का पिट्ठू बैग को खोलकर चेक करने पर उसमे *04 बोतल प्रत्येक में 750 ML का प्लेन देशी शराब तथा 16 पौवा प्रत्येक में 180 ML का प्लेन देशी शराब कुल -5880 एम एल कुल कीमत लगभग 2560/- रुपये* रखा होना पाया गया | जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रसतुत नही किया तथा अकलतरा से बेंचने के इरादे से लाना बताया गया | तब उक्त आरोपी को जीआरपी/बिलासपुर लाकर अवैध रूप से देशी शराब परिवहन करने के सम्बन्ध में उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए जीआरपी/बिलासपुर द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध जीआरपी/बिलासपुर *अपराध क्रमांक 68/21 दिनांक 20.11.21 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट* पंजीबद्ध किया गया |
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