बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़ 19 जनवरी 2022) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार 13 वर्षीय पीड़ित बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान तहसीलदार बिलासपुर द्वारा कर दिया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा छेड़छाड़ से पीड़ित पुरानी बस्ती भिलाई -3 जिला दुर्ग निवासी किशोरी बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के पक्ष में तहसीलदार बिलासपुर को आदेश दिया गया था। पीड़िता अन्य जिले में निवासरत् होने कारण तहसीलदार द्वारा उसे पत्र के माध्यम से सूचना जारी की गई थी। किंतु संबंधित हितग्राही की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही होने पर जांच पड़ताल की गई जिससे पता चला की पीड़िता शासकीय बालगृह रायपुर में निवासरत् है। उक्त बालगृह की अधीक्षिका से संपर्क कर पीड़िता के आधार कार्ड, बैक पासबुक, व संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर उसे चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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