बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़ 19 जनवरी 2022) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार 13 वर्षीय पीड़ित बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान तहसीलदार बिलासपुर द्वारा कर दिया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा छेड़छाड़ से पीड़ित पुरानी बस्ती भिलाई -3 जिला दुर्ग निवासी किशोरी बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के पक्ष में तहसीलदार बिलासपुर को आदेश दिया गया था। पीड़िता अन्य जिले में निवासरत् होने कारण तहसीलदार द्वारा उसे पत्र के माध्यम से सूचना जारी की गई थी। किंतु संबंधित हितग्राही की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही होने पर जांच पड़ताल की गई जिससे पता चला की पीड़िता शासकीय बालगृह रायपुर में निवासरत् है। उक्त बालगृह की अधीक्षिका से संपर्क कर पीड़िता के आधार कार्ड, बैक पासबुक, व संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर उसे चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर2026.06.11कोनी-मोपका बायपास के लिए निविदा को मंजूरी* *75.73 करोड़ की लागत से 13.4 किमी फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क बनेगी* *उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश* *अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने कहा*
Uncategorized2026.06.11*काॅकरोच : हीनता का हल्ला* *डॉ शाहिद अली*
Uncategorized2026.06.10विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को बताया जनविश्वास और जनकल्याण का स्वर्णिम काल*
Uncategorized2026.06.10किशोर चन्द्र पात्र ने एनटीपीसी कोरबा के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया


