● *कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज के तत्काल बाद आरोपी पतासाजी में मध्य प्रदेश हुई रवाना थी पुलिस टीम, आरोपी को सिक्युरिटी एजेंसी के आफिस से किया गया गिरफ्तार *रायगढ़* । चार दिन पहले थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में दिनांक 11.04.2022 को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलूपारा तमनार के सुरक्षा प्रबंधक हुकम गिरी गोस्वामी द्वारा अनावेदक हरजीत सिंह सेठी निवासी होशंगाबाद (MP) के विरूद्ध नयी सिक्यूरिटी एजेंसी मे हिस्सेदार(Partner) बनाने का झांसा देकर 40 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन दिया गया है । आवेदन पर अनावेदक हरजीत सिंह सेठी पर धारा 406, 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा इस ठगी की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक श्री मीना डायरी लेकर टीआई नागर को आफिस बुला गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा डायरी का समीक्षा कर थाना प्रभारी को आरोपी के बैंक डिटेल निकलवाने एवं सारे सबूत जुटाकर शीघ्र एक टीम मध्य प्रदेश रवाना करने का निर्देश दिया गया । टीआई कोतवाली मनीष नागर द्वारा आरोपी हरजीत सिंह सेठी के बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करने पर आरोपी द्वारा 40,00,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करना पाया गया जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की पतासाजी अनुसंधान के सिलसिले में उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा के हमराह एक टीम मध्य प्रदेश रवाना किया गया । जहां आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने शिकायतकर्ता/प्रार्थी से हुकम गिरी गोस्वामी से 40 लाख रूपये लेना स्वीकार किया किन्तु अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा था जिसे दूसरे दिन पुलिस टीम द्वारा उसके कार्यालय के पते भोपाल में गिरफ्तार कर स्थानीय JMFC न्यायालय भोपाल(MP) को आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना देकर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर रायगढ़ लाया गया है । *आरोपी हरजीत सिंह सेठी पिता दर्शन सिंह सेठी उम्र 58 वर्ष निवासी बी 141 निरुपम रॉयल पंप जटखेड़ी होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश* को आज थाना कोतवाली के अप.क्र. 642/2022 धारा 406, 420 IPC में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में टीआई मनीष नागर, एसआई नंदलाल पैंकरा, हेड कांस्टेबल नंद कुमार सारथी, श्याम देव साहू का सराहनीय भूमिका रही है ।
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