लोक अदालत में विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट ने 118 मामलों में 40 हजार 600 रुपये अर्थदंड लगाकर वसूल किये

रायगढ। (वायरलेस न्यूज़) रेसुब पोस्ट रायगढ में विभिन्न मामलों में दर्ज अपराधों के निराकरण के लिए रेसुब रायगढ पोस्ट में विशेष रेल्वे न्यायाधीश बिलासपुर ने लोक अदालत लगाकर 118 मामलों में आरोपियो पर चालीस हजार से अधिक का जुर्माना वसूल किया। इस संबन्ध में रेसुब पोस्ट रायगढ के प्रभारी निरीक्षक राजेश वर्मा ने वायरलेस न्यूज़ को बताया कि बिलासपुर से गुरुवार को विशेष रेल्वे न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश श्रीमान पवन अग्रवाल का आगमन हुआ पोस्ट पहुँच कर विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट ने लोक अदालत लगाई। लोक अदालत में जिसमे रेल्वे अधिनियम की धारा 141 चेन पुलिंग,144 अनाधिकृत ट्रेनों में फेरी करना,144 बी यात्रियों को तंग कर किन्नरों द्वारा अवैध रूप से भीख मांगना ,145 न्यूसेंस,155 विकलांगो के कोच में बैठना,159 अवैध रूप से पार्किंग करना, 162 महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बो में पुरुषों का सफर करना आदि धाराओं के 118 मामलों में सुनवाई करते हुए विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट ने चालीस हजार 600 रुपये का जुर्माना इन मामलों के आरोपियो पर अर्थदंड लगाकर वसूलने के आदेश दिए। रेसुब ने सभी आरोपियो से चालीस हजार 600 रुपये वसूल किये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *