रायपुर (वायरलेस न्यूज) वर्ष 2004 मे रेल्वे वैगन को तोड़कर चावल चोरी करने के अपराध मे लिप्त दो आरोपी को स्थाई वारंट के तहत करीबन 19 वर्ष बाद झारखंड से गिरफ्तार कर माननीय विशेष रेल्वे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गयाl
वर्ष 2004 में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर के क्षेत्राधिकार मे रेल्वे वैगन को तोड़कर चावल चोरी करने वाले दो आरोपी जिसमे उत्तम पंडा पिता सुधीर पंडा उम्र 19 वर्ष एवं कन्हाई मुंडा पिता स्व. भानु मुंडा उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी ग्राम आरंग ( सान्द्रा) थाना बरसोल जगनाथपुर जिला पूर्वी सिंहभूम ( झारखंड) के विरुद्ध रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर में अपराध क्रमांक 30/2004 एवं न्यायालय प्रकरण क्रमांक 2770/2004 धारा 3(a) RP(UP) Act दर्ज था l जिसमे दोनो आरोपी जमानत होने के बाद फरार हो गए और न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने के कारण माननीय विशेष रेल्वे न्यायालय रायपुर द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था l पोस्ट प्रभारी मनोरंजन मुखर्जी रायपुर के निर्देशन में उप निरीक्षक के. बी. गुप्ता एवं प्रधान आरक्षक पी. के. मेश्राम द्वारा उक्त दोनों वारंट की तामिली के लिए प्रयास जारी रख मुखबिर लगाया गया था l मुखबिर के सूचना पर दिनाँक 26.04.23 को बरसोल ( झारखंड) पुलिस के सहयोग से उक्त गाँव मे दबिस् देकर दोनों वारंटी को गिरफ्तार किया गया l ट्रेन से रायपुर लाकर दिनाँक 27.04.23 को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय विशेष रेल्वे न्यायालय रायपुर छ ग के समक्ष पेश किया गया l
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