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*NH पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते ट्रक ड्रायवर ने तोड़ा था डिवाइडर और रेलिंग*….

On: June 27, 2023 4:20 PM

● *रोड़ एक्सीडेंट मामले में खरसिया पुलिस ने ट्रक ड्रायवर पर गैर जमानतीय धारा पर किया गया कार्यवाही, आरोपी गया जेल*…..

*रायगढ़* । सड़क दुर्घटना के मामले में खरसिया पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले ट्रक ड्राइवर पर आईपीसी की धारा 279 के साथ लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम धारा 3 के तहत कार्यवाही कर आरोपी ट्रक ड्राइवर प्रहलाद भाट को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी ट्रक ड्राइवर के कृत्य पर जेल वारंट जारी कर किया गया है जिसके पालन में खरसिया पुलिस द्वारा आरोपी ट्रक ड्राइवर को जेल दाखिल किया गया है ।

जानकारी के मुताबिक 21 जून की रात्रि ट्रक क्रमांक आर.जे. 17 जी. ए. 8190 के चालक द्वारा नेशनल हाईवे 49 पर तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये ग्राम बानीपाथर स्थित डिवाइडर में ट्रक चढ़ाकर डिवाइडर,लोहे की रेलिंग तथा साइन बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया था । दुर्घटना को लेकर आर.एस.ए.इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमीटेड अवन्ती बिहार रायपुर के इलेक्ट्रिक इन्जिनियर सुरेन्द्र गोस्वामी पिता रमाकांत उम्र 40 वर्ष निवासी प्रगति नगर जेल पारा जूटमिल रायगढ़ द्वारा 23 जून को थाना खरसिया में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।

खरसिया पुलिस द्वारा लापरवाह ट्रक ड्रायवर प्रहलाद भाट पिता श्री लाल पर कड़ी कार्यवाही करते हुये धारा 279 आईपीसी एवं लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज आरोपी ड्रायवर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी ट्रक चालक को जेल दाखिल किया गया है । विदित हो कि धारा 03 लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम गैर जमानतीय अपराध है जिसमें आरोपी को पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है ।

Author Profile

Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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