ट्रेनों में पटाखा ले जाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध, हो सकती है जेल

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज) उत्सव के उत्साह में ट्रेनों की भीड़ का अनुचित लाभ उठाकर कहीं कोई यात्री अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे लेकर तो यात्रा नहीं कर रहा, इसे लेकर रेलवे ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यात्रा के वक्त किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में प्रवेश करना अनुचित व खतरनाक साबित हो सकता है। यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है। ऐसा करने से यात्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी हो सकती है। खासकर त्योहारी सीजन में ऐसी लापरवाही बिलकुल न हो, इस पर निगाह रखने और यात्रा को सुरक्षित बनाने यात्रियों की जागरुकता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।ट्रेनों में यात्रा के दौरान इस प्रकार की लापरवाही बिलकुल भी न हो, इसे देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। विशेषकर त्योहारों के सीजन में यात्री ट्रेनों में भीड़-भाड़ के दौरान रेलवे सुरक्षा बल की टीम की ओर से स्टेशन में सघन जांच अभियान भी चलाया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि निरोधक अभियान चला कर यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है। यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ व विस्फोटक सामग्री के साथ यात्रा करना न सिर्फ खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।अभियान के तहत रेलवे द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ ही साथ स्टेशनों पर उपलब्ध उद्घोषणा प्रणाली से भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जा रही है। रेलवे बोर्ड ने आगजनी से बचाव के उपायों व सावधानियों के साथ ही साथ इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। यात्रियों से आग्रह भी किया गया है कि वे ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करते हुए अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी और ट्रेन में सवार सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री या पटाखों को लेकर ट्रेन में प्रवेश न करें। ज्वलनशील पदार्थ या विस्पोटक सामग्री जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाके के साथ यात्रा न करें, यह दुर्घटनाकारक हो सकता है। इन पदार्थों के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी तत्काल ट्रेन में ड्यूटी पर उपस्थित टीटीई, रेलवे सुरक्षा बल की टीम या अन्य रेल कर्मियों को प्रदान करें। वेंडरों की ओर से भी असुरक्षित तरीके से ट्रेन में प्रयुक्त जलती सिगड़ी या अन्य ज्वलशील सामग्री देखे जाने पर भी इसकी जानकारी तुरंत प्रदान करें। ट्रेनों, स्टेशन व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। इस प्रकार के कृत्य करते देखे जाने पर इसकी जानकारी अवश्य ही डयूटीरत टीटीई व आरपीएफ को दें।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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