
बिलासपुर (5फरवरी वायरलेस न्यूज) रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर तक शेयरिंग टैक्सी बुक करने और किराये की रकम प्राप्त करने के बाद भी राहुल ट्रैवल एजेंसी ने टैक्सी सेवा उपलब्ध नहीं कराई इस मामले में बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने राहुल ट्रैवल एजेंसी को क्षतिपूर्ति के रुप में 25 हजार रूपए एव किराये की रकम मय ब्याज के साथ उपभोकता को लौटने आदेश दिया है।

ज्ञात हो कि राहुल ट्रैवल की लगातार रायपुर एयरपोर्ट में ग्राहकों के साथ अनेकोबार बदतमीजी और मारपीट करने की शिकायत मिलती रही है और न्यूज़ पेपरों में इनके कारनामे हमेशा सुर्खियों रहती है। इस बार एक जागरूक उपभोकता के चंगुल में जा फंसा।
बिलासपुर सीपत रोड़ की रहने वाली हाईकोर्ट अधिवक्ता श्रीमती मुदाली हरि प्रसाद बीते 30 जुलाई 2023 को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से गोवा से सुबह 10बजे रायपुर पहुंची और उसने रायपुर से बिलासपुर आने के लिए विज्ञापन बाज राहुल ट्रैवल वनवे टैक्सी प्रा. लि.से शेयरिंग टैक्सी बुक कराया। किराए के रुप में ऑनलाइन कंपनी को 999 रू का भुगतान भी किया, और वह गोवा से रायपुर पहुंची और शेयरिंग टैक्सी के आने के इंतजार में खड़ी रहीं राहुल ट्रैवल एजेंसी को कई बार मोबाइल किया लेकिन संतोष जनक उत्तर नहीं मिला।
कंपनी ने टैक्सी उपल्ब्ध नही कराया तो उन्हे अधिक पैसे देकर बिलासपुर आने के लिए दूसरी टैक्सी बुक करानी पड़ी। इस पर अधिवक्ता श्रीमती मुदाली आशा ने राहुल ट्रैवल के संचालक के खिलाफ मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए ज़िला उपभोकता फोरम में वाद दायर किया।
प्रकरण की सुनवाई पश्चात् जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल ने राहुल ट्रैवल कंपनी को वादी को मानसिक क्षति पूर्ति के रुप में 25हजार रू एव किराए की रकम 999रू के साथ 9%मय ब्याज के साथ भुगतान किए जाने का सख्त आदेेश दिया है। वाद व्यय के रुप में 3हजार रुपए का भुगतान करना है। आदेश में फोरम के सदस्य श्रीमती पूर्णिमा सिंह एव आलोक कुमार पांडेय ने भी अपनी सहमति प्रदान की है।
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