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कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ

On: February 6, 2024 3:34 PM

कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ

बिलासपुर (6फरवरी वायरलेस न्यूज़) संशोधन के बाद पेंशन भुगतान प्रक्रिया होगी सरल, एसईसीएल के पेंशनभोगी कर्मियों व उनको परिजनों को होगी सहूलियत

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ़ओ) द्वारा दिवंगत सेवानिवृत कर्मियों के आश्रित विधवा/विधुर को पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल करते हुए संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

सेवानिवृत कर्मियों के विधवा/विधुर पेंशन भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण तथा परेशानी मुक्त पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से सीएमपीएफओ द्वारा संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किये जाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है I

संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगी जिनके जीवनसाथी (पति / पत्नी ) जीवित है उन्हें एसईसीएल के उस क्षेत्र में सम्पर्क कर निर्धारित फॉर्म में अपनी एवं अपने जीवनसाथी (पति / पत्नी) की जानकारी देना होगा I

फॉर्म को पूर्णत: भरकर स्वयं एवं जीवनसाथी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, संयुक्त बैंक बचत खाता पासबुक (जीवनसाथी के साथ फार्मर एवं सर्वाइवर मोड़ में ) जिसमे पेंशन प्राप्त हो रही है की स्वसत्यापित प्रतिलिपि, सेवानिवृत्त के समय जारी पेंशन पेमेंट आर्डर की प्रतिलिपि एवं पेंशनर तथा जीवनसाथी के 3 संयुक्त छायाचित्र के साथ उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के पास जमा करना होगा जहाँ से पेंशन भोगी सेवानिवृत्त हुआ है I

यदि सेवानिवृत्त एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर से हुई थी तो इसे पीएफ – पेंशन सेल, एसईसीएल मुख्यालय में जमा करना होगा I दूर – दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशन भोगी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्णत: भरकर उपरोक्त दस्तावेजों की स्वस्त्यापित प्रतिलिपि एवं फोटोग्राफ के साथ संबधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक को भेज सकते है I संशोधित PPO हेतु निर्धारित प्रोफार्मा एसईसीएल के वेबसाइट https://www.secl-cil.in/pension.php में उपलब्ध है I

सेवानिवृत्त होने के पश्चात कोयला खान पेंशन योजना 1998 के तहत मासिक पेंशन का भुगतान कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया जाता है I पेंशन भोगी की मृत्यु के उपरान्त विधवा / विधुर पेंशन भुगतान का प्रावधान है, जिसके लिए विधवा / विधुर को उस इकाई / खान में जाकर अपना पेंशन दावा एवं दस्तावेज जमा करना होता है जहाँ से पेंशन भोगी सेवानिवृत हुआ था I विधवा / विधुर के उम्र – दराज होने के कारण इसमें काफी असुविधा होती हैI

Author Profile

Amit Mishra
Amit Mishra
अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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