धारा 3,5,15 कोलाहल अधिनियम

रामा मैग्नेटो मॉल स्थित भूगोल क्लब में नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया सेरप्राइस चेकिंग

चेकिंग दौरान रामा मैग्नेटो मॉल भूगोल क्लब के भीतर देर रात तक बजते पाया गया साउंड सिस्टम

बार संचालक को समय का ध्यान रखने दिया गया हिदायत

बार से एक अनावेदक दीपक बाबू पिता हीरालाल निर्मलकर उम्र 28 वर्ष निवासी श्लोक विहार थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के विरुद्ध की गई कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2024 को नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा सेक्टर चेकिंग के दौरान रात्रि 01:20 बजे रामा मैग्नेटो मॉल भूगोल क्लब बिलासपुर का सेरप्राइज चेकिंग किया गया जहां देर रात तक साउंड बाक्स लगाकर तेज ध्वनि में फिल्मी गाना बजा रहा था कि जिससे आसपास के रहवासियो को ध्वनि प्रदूषण होकर व्यवधान होकर असुविधा हो रही थी उक्त घटना से तत्काल  पुलिस अधीक्षक श्री राजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए, उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन श्री गौरव ठाकुर निरीक्षक प्रदीप आर्य द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बार में बज रहे साउंड सिस्टम को बंद कराया गया तथा बार संचालक को समय का ध्यान रखते हुए बार बंद एवम चालू करने हिदायत देकर घटना स्थल से अनावेदक दीपक बाबू पिता हीरालाल निर्मलकर उम्र 28 वर्ष निवासी श्लोक विहार थाना सरकंडा जिला बिलासपुर का कृत्य धारा 3,5,15 कोलाहल अधिनियम का होना पाये जाने से विधिवत साउंड सिस्टम जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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Amit Mishra - Editor in Chief
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