नए कानून से न्याय की नई उम्मीदें – भगवानू

नया कानून BNS में पहली बार संगठित अपराध, आतंकवाद, देशद्रोह और झपटमारी की परिभाषा।

रायपुर, छत्तीसगढ़, (वायरलेस न्यूज) 30.06.2024। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा आज से तीन नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो जायेंगे ब्रिटिश काल में लगभग 160 साल पहले बने कानून IPC भारतीय दंड संहिता, CRPC भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और IEA भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदलकर BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा। नए कानून में कड़े प्रावधान के साथ कठोर सजा की व्यवस्था की गई है , पहली बार BNS की धारा 111 में संगठित अपराध (Organised Crime) धारा 113 में आतंकवाद (Terrorist) धारा 304 में झपटमारी (Snatching) की परिभाषा दी गई है, राजद्रोह को हटाकर देश द्रोह जोड़ा गया वहीं पहली बार छोटे अपराधों में सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस जैसे कि वृक्षारोपण लगाने आदि सेवा कार्य का दायित्व दिया जाएगा , आपराधिक प्रकरणों के विचारण के लिए टाईम लिमिट तय करते हुए त्वरित न्याय दिलाने और दंड बजाय न्याय की अवधारणा की गई है। सुविधा की दृष्टि से किसी थाने में जीरो-एफआईआर और घर से ही ई-एफआईआर किया जा सकेगा, महिलाओं और बच्चों के अपराध के मामले में कड़े प्रावधान किया गया। इस प्रकार 3 नए आपराधिक कानून से देश की जनता को नई उम्मीदें है, देश की भारतीय न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने से न्याय व्यवस्था को नई चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा।