विद्युत कंपनियों में आईआर की जगह
अब लागू होंगे आईडी एक्ट
पावर कंपनी ने जारी किया परिपत्र, राजपत्र की प्रकाशन तिथि से होगा लागू
रायपुर। (वायरलेस न्यूज) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों विद्युत कंपनियों में अब छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (आईडी एक्ट) प्रभावशील होगा। इसके पूर्व कंपनी में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (आईआर एक्ट) लागू था। राज्य शासन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसे विद्युत कंपनियों ने लागू कर दिया है।
उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ने परिपत्र जारी किया है। 11 सितंबर को जारी परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग व्दारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के उपबंध में वर्णित उद्योगों की अनुसूची में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उद्योग आते हैं, इस अधिनियम के स्थान पर अब 22 मार्च 2024 से औद्योगिक विवादों का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिये गए प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
पूर्व में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय में दायर तथा लंबित प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ववत् औद्योगिक संबंध अधिनियम के अनुसार की जाएगी।
Author Profile
Latest entries
- Uncategorized2024.11.08सौम्या चौरसिया को ACB ne aay se अधिक धन अर्जित करने के मामले में किया गिरफ्तार , 10 दिनो के कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया
- Uncategorized2024.11.08*विधायक रायमुनि भगत ने जिले में अन्वेषण कार्यक्रम का किया शुभारंभ* *जिले के विद्यार्थी रिसर्च और साइंस में बढ़ सकते हैं आगे – कलेक्टर रोहित व्यास*
- Uncategorized2024.11.07महासमुंद आरपीएफ पोस्ट से हर महीने 25 हजार रु. देने की डिमांड पर रेल मंत्रालय ने तत्काल संज्ञान में लेकर सीनियर डीएससी B. Jayanna Krupakar का तबादला किया.
- छत्तीसगढ़2024.11.07रायपुर दक्षिण उपचुनाव: युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने युवाओं की भूमिका और उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया