● *विशेष न्यायाधीश रायगढ़ ने सुनाई सजा, #सरिया थाना क्षेत्र का है मामला*….
रायगढ़ (अनिल आहूजा वायरलेस न्यूज़) दिनांक 16.03.2021 को विशेष न्यायाधीश श्री विवेक कुमार तिवारी (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ द्वारा आरक्षी केंद्र सरिया के अपराध क्रमांक 85/2019 धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट के आरोपी *अशोक कुमार उरांव पिता भोलाराम उरांव उम्र 30 वर्ष निवासी बेलगिरी थाना बाल्कोनगर जिला कोरबा* को 175 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा की अवैध तस्करी करना को प्रमाणित पाते हुए धारा 20(b)(ii)(c) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में *15 साल के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000 अर्थदंड* की सजा सुनाई गई है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी को 04 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने निर्देशित किया गया है ।
विदित हो कि दिनांक 25.06.2019 को तत्कालीन *थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक* एवं स्टाफ द्वारा उड़ीसा प्रांत बरगढ़ की ओर से आ रही टाटा सुमो गोल्ड OD 33 AW- 5189 को मुखबिर सूचना पर लात नाला के ऊपर विश्वासपुर थाना सरिया के पास पकड़ा गया था, पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाशी पर वाहन से *175 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा* की जब्ती की गई थी, विवेचना अधिकारी आशीष वासनिक द्वारा मामले की विधिवत संपूर्ण कार्यवाही कर चालान न्यायालय पेश किया गया था, जिसमें अभियोजन आरोपी पर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा । मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री देवेंद्र कुमार पांडे तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मेहर द्वारा पैरवी की गई है ।
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