पोरबंदर हावडा़ एक्सप्रेस मे फायर सेफ्टी एवं रेलवे एक्ट ड्राईव के तहत गुप्तचर शाखा गोंदिया की चेकिंग पेंट्रीकार से दो घरेलु गैस सिलेंडर (ज्वलनशील पदार्थ ) के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

नागपुर। वायरलेस न्यूज नेटवर्क। रेलवे सुरक्षा बल दपूमरे नागपुर मंडल द्वारा को ऑपरेशन संरक्षा के तहत रेसुब अपराध गुप्तपचर शाखा गोंदिया द्वारा गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर हावडा़ एक्सप्रेस के पेंट्रीकार से अवैध रूप से दो नग घरेलु गैस सिलेंडर (ज्वलनशील पदार्थ ) के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल कर ली हैं।

आरपीएफ नागपुर मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल द्वारा आपरेशन सरंक्षा के तहत गाडियों एवं रेल परिसरों में विस्फोटक/ज्वलनशील पदा‍र्थ की अवैध रूप से आवाजाही तथा गाडीयो के पेंट्रीकार मे गैस सिलेंडर के अवैध रूप से उपयोग की रोकथाम हेतु रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन संरक्षा के तहत लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
श्री.मुन्नवर खुर्शिद/महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त।/रेसुब/दपूमरे/नागपुर के निर्देशन मे तथा श्री. दीप चंद्र आर्य/मंडल सुरक्षा आयुक्त / रेसुब, दपूमरे नागपुर मंडल के नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन मे रेसुब नागपुर मण्डल द्वारा सभी प्रमुख स्टेशनों एवं यात्री गाडियों में विस्फोटक/ज्वलनशील पदा‍र्थ के परिवहन करने वालों के विरूध्द‍ संघन चैकिंग अभियान चलाकर रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा यात्रियों को विस्फोटक/ज्वलनशील पदा‍र्थ की अवैध रूप से परिवहन करने पर उसके दुष्परिणाम एवं कानूनी प्रक्रिया बाबत लगातार जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 04.जुलाई 2025 को रेसुब अपराध गुप्तचर शाखा गोंदिया के प्रभारी निरीक्षक एस. खलखो एवं उप निरीक्षक के.के.दुबे एवं प्रधान आरक्षक बबलु कोरचाम गाडी़ संख्या 12905 पोरबंदर हावडा़ एक्सप्रेस मे फायर सेफ्टी एवं रेलवे एक्ट ड्राईव हेतु उक्त गाडी़ मे गोंदिया से राजनांदगांव के मध्य गश्त एवं चेकिंग के दौरान उक्त गाडी़ के पेन्ट्रीकार मे दो नग सिलेंडर दिखाई दिये जिसमे से एक सिलेंडर से एक व्यक्ति गले मे परिचय पत्र लटकाए पॅन्ट्रीकार की वर्दी मे सिलेंडर का उपयोग कर खाना बनाते हुए दिखाई दिया जिस पर टीम द्वारा उक्त को रंनिग गाडी़ मे सिलेंडर के उपयोग करने के सबंध में अधिकार पत्र के सबंध मे पुछने पर उसके पास नही होने से पेश नही किया और गाडी़ के पेन्ट्रीकार मे अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ गैस सिलेंडर को रखने एवं जानबुझकर लापरवाही पुर्वक यात्रीयों की जान जोखीम मे डालकर रनींग गाडी़ मे भरे हुए गैस सिलेंडर से सिगडी़ मे आग जलाकर खाना बनाने एवं रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवहेलना करने का अपना गुनाह स्वीकार करने पर रेल अधिनियम की धारा 164, 153 ,146 के तहत मामला होना पाकर विधीवत कार्यवाही करते हुए पेन्ट्रीकार मैनेजर के कब्जे से 02 नग गैस सिलेंडर एवं 02 नग गैस सिगडी़ जप्ती पत्र के तहत जप्त कर उक्त व्यक्ति को उसके अपराध से अवगत कराया गया उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के उपरांत विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त गाडी के रेलवे स्टेशन राजनांदगांव मे उतारा गया विधिवत् कार्यवाही के बाद उक्त आरोपी को संबंधित दस्तावेजों के साथ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव में निरीक्षक समीर खलखो अ.गु.शा. गोंदिया द्वारा उचित कार्यवाही हेतु पोस्ट प्रभारी राजनॉदगॉव को सुपूर्द किया गया ।
रेसुब पोस्ट राजनांदगांव मे उक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य रेल अधिनियम की धारा-164 ,153,146 का उल्लंघन पाये जाने उसे गिरफ्तार करते हुए पोस्ट अपराध क्र.-853/24 धारा-164 एवं 153 रेलअधिनियम दि.-04.07.24 दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया।
रेलवे सुरक्षा बल यात्रीयो की सुरक्षा एवं संरक्षा के मददेनजर सभी प्रकार की गतिविधियों और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए गाडीयो मे गहन जांच अभियान और चेकिंग के संचालन से यात्रियों की यात्रा सुरक्षित सुनिश्चित की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही यह साबित करती है कि रेल गाडीयो के माध्यम से ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों की अवैध आवाजाही/उपयोग को रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल (RPF)की मुस्तैदी अत्यंत प्रभावी है। वर्ष 2025 मे अब तक गाडीयो मे अवैध रूप से ज्वलनशील पदा‍र्थ परिवहन करते नागपुर मंडल द्वारा कुल-05 मामलो मे (04 मामले गैस सिलेंडर एवं 01 मामला पटाखा ) 05 आरोपियो को पकडकर विधिवत कार्यवाही की गई तथा भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे, जिससे रेलवे की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके।
रेलवे सुरक्षा बल समस्त नागरिक गण एवं यात्रियों से अपील करता है कि रेलवे में यात्रा के दौरान किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ (विस्फोटक) साथ में लेकर यात्रा ना करें और यदी आपके संज्ञान मे एैसी कोई गतिविधी आती है तो इसकी सूचना कार्यरत रेसुब, शासकिय रेल पुलिस, अन्य रेल कर्मचारी अथवा नजदिकी रेसुब, शासकिय रेल पुलिस थाने मे तत्काल दे जिससे किसी प्रकार अप्रिय घटना/जानमाल के नुकसान से बचा जा सके।