नियंत्रक के निर्देश पर बिलासपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कॉस्मेटिक एवं औषधीयो की सघन जांच अभियान चलाया
बिलासपुर ( वायरलेस न्यूज़) राज्य शासन एवं नियंत्रक के निर्देश अनुसार दिनांक 18 जुलाई 2025 एवं दिनांक 21 जुलाई 2025 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन बिलासपुर द्वारा कॉस्मेटिक एवं औषधीयो की जांच कर अनुमानित ₹30000 की औषधि जप्त की गई आठ तरह की औषधि प्राप्त हुई जो की दो कार्टून जितनी थी एवं औषधीय का भंडारण पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा था।
औषधि निरीक्षकों श्री सुनील पंडा,श्रीमती सोनम जैन,श्री अश्विनी कुमार , श्री आशीष कुमार पांडे, श्री कामेश्वरी पटेल एवं श्रीमती नीलिमा साहू द्वारा तेलीपारा, व्यापार विहार एवं मंगला क्षेत्र में सघन जांच की गई । जांच के दौरान दिनांक 18 जुलाई 2025 को मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स, व्यापार विहार, मेसर्स नरेश ट्रेडर्स, व्यापार विहार में कॉस्मेटिक का सैंपल जांच हेतु लिया गया । दिनांक 21 जुलाई 2025 को मेसर्स मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर, मंगला , मेसर्स मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी, मंगला बस्ती एवं मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, तेलीपारा, बिलासपुर में कॉस्मेटिक सैंपल गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए दिनांक 21 जुलाई को आकाश बैंगल्स एवं कॉस्मेटिक, तेलीपारा में बिना औषधि लाइसेंस के औषधियों का भंडारण प्राप्त हुआ जो कि खाद्य एवं औषधि अधिनियम नियमावली 1945 के 18 सी एवं 18 ए का उल्लंघन होता है जिसमें 3 साल की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है ।
बाजार में नकली कॉस्मेटिक का भी प्रचलन होने की सूचना होने पर नियंत्रक महोदय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,नया रायपुर द्वारा खाद्य एवं प्रशासन बिलासपुर को सघन जांच हेतु निर्देश दिया गया था । सहायक औषधि नियंत्रक श्री भीष्म देव सिंह कंवर एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उक्त कार्यवाही में प्रमुख मार्गदर्शन एवं योगदान रहा।
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