रायगढ़(वायरलेस न्यूज़) थाना खरसिया में आज दिनांक 06.04.2021 को आवेदक हितेन्द्र कुमार चौहान पिता मंगल लाल चौहान 32 साल, निवासी खरताल चौकी अड़भार थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा के शिकायत पत्र की जांच पर से मां-बेटे पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
जानकारी के अनुसार आवेदक हितेन्द्र कुमार चौहान द्वारा अनावेदकगण (1) लक्ष्मी देवी चौहान पति स्व0 बिराजी चौहान (2) सुरेश कुमार पिता स्व0 बिराजी चौहान निवासी रनपोता थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध प्रेषित शिकायत पत्र जांच के लिये थाना प्रभारी खरसिया को प्राप्त हुआ । शिकायतकर्ता के अनुसार सितम्बर 2018 में श्रीमती लक्ष्मीदेवी चौहान (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) घर आकर जिला महिला एवं बाल विकास कोरबा में भृत्य पद में इसे और इसके चचेरे भाई राहुल चौहान पिता रामप्रसाद चौहान *ग्राम झारीडीह* को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर दिनांक 25/09/2018 से 08/01/2019 तक 72,500 रूपये ले लिये । इसके बाद लक्ष्मीदेवी और उसका पुत्र सुरेश इकरारनामा लिखकर दिये कि नौकरी नहीं लगा पाने पर 72,500 रूपये को 5 रू. ब्याज के साथ से वापस कर दूंगी पर उनके द्वारा नौकरी नहीं लगाया गया और अब पैसा वापस नहीं कर झूठे केश में फंसाने की धमकी दे रहे हैं । शिकायत पत्र पर से अनावेदक मां, बेटे पर थाना खरसिया में अप.क्र. 221/2021 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।
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