रायगढ़ ब्रेकिंग (अनिल आहूजा वायरलेस न्यूज़)जिला कलेक्टर भीमसिंह ने बेकाबू हो रही कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी करते हुए पूरे जिले को कंटेनमेंटज़ोन घोषित किया जाता है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर 24 अप्रैल के रात 12:00 बजे तक रहेगा। इस अवधि में सभी सार्वजनिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें भी बंद रहेगी । लोगों को अपने घरों से न निकलने की सलाह भी दी गई है। लॉक डाउन की अवधि में जिले में लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक बाजार/हाट पूर्णतः बंद रहेगी। उपरोक्त वर्णित अविधि में रायगढ़ जिले की सीमाएं सील रहेगी।लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले
व्यक्ति /समूह/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 61-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897
यथा 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 14/04/2020 को प्रातः 6 बजे से लागू होगा।
[4/10, 17:26] Anil Ahuja: 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रायगढ़ में लगेगा लक डाउन