रायगढ।थाना कोतवाली रायगढ में शिकायतकर्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी पिता कमलाधर द्विवेदी उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेमप्रताप कालोनी रायगढ़ के शिकायत पत्र की जांच पर अनावेदक निखिल अग्रवाल पिता संजय अग्रवाल निवासी-गुलमोहर कलोनी बेलादुला, रायगढ़ के विरूद्ध आपराधिक अभित्रास (507 IPC) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है । शिकायत जांच दौरान शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बताया कि निखिल अग्रवाल इससे द्वेष रखता है । इसी कारण का निखिल अग्रवाल दिनाक 07.12 2020 को मरीन ड्राईव में बोल्डर से सिर में मारा था । निखिल अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने पर उसका मनोबल और बढ़ गया है और वह दिनांक 22.04.2021 की रात लगभग 11:30 बजे अपने मोबाईल से कल कर गंदी-गंदी गलियां और परिवार समेत मार देने की धमकी दिया , अगले दिन फिर से कॉल कर गाली गलौच कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने और घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ निगरानी रखने के कारण शिकायत पत्र कार्यवाही के लिये दिया गया है। शिकायत जांच पर अनावेदक निखिल अग्रवाल के विरूद्ध अप.क्र. 721/2021 धारा 507 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।
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